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यूपी में पूरी तरह से लागू होंगे तीनों नये आपराधिक कानून

All three new criminal laws will be fully implemented in UP
ब्लिट्ज ब्यूरो

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कहा कि वह उत्तर प्रदेश के सभी सात कमिश्नरेट में 31 मार्च तक तथा पूरे राज्य में यथाशीघ्र नये आपराधिक कानूनों का शत-प्रतिशत क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। साथ ही इन कानूनों को लागू करने में हुई प्रगति की अगले महीने समीक्षा भी करें।

नॉर्थ ब्लॉक में मौजूद गृह मंत्री के कार्यालय में समीक्षा बैठक के दौरान अमित शाह ने सीएम योगी आदित्यनाथ को यह संदेश दिया। आधिकारिक बयान के मुताबिक, गृह मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को हर 15 दिन में तीन नए कानूनों को लागू करने में हुई प्रगति की समीक्षा करनी चाहिए और मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ सप्ताह में एक बार इसकी समीक्षा करनी चाहिए।

1 जुलाई 2024 से देश में हैं ये तीन नए कानून
भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने क्रमशः औपनिवेशिक युग के भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम का स्थान लिया है। नए कानून एक जुलाई, 2024 को देश में लागू किये गए।

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