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शिल्पा शेट्टी को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत

Big relief to Shilpa Shetty from Rajasthan High Court
ब्लिट्ज ब्यूरो

जयपुर। राजस्थान हाई कोर्ट में सलमान खान और शिल्पा शेट्टी के खिलाफ चल रहे एससी-एसटी केस की सुनवाई हुई थी। शिल्पा शेट्टी से जुड़ा मामला कोर्ट ने खारिज कर दिया , वहीं सलमान के केस को पेंडिंग में डाला गया है।

क्या था पूरा मामला?
साल 2017 में राजस्थान के चुरू थाने में अशोक पंवार ने सलमान खान और शिल्पा शेट्टी के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट के तहत शिकायत दर्ज करवाई थी। उन पर आईपीएस की धारा 157 ए लगाई गई थी। आरोप थे कि शिल्पा ने एक पुराने इंटरव्यू में ‘भंगी’ शब्द का गलत तरह इस्तेमाल किया था, जिससे वाल्मीकि समुदाय का अपमान हुआ है साथ ही समुदाय के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है। इस इंटरव्यू में सलमान खान भी शिल्पा के साथ मौजूद थे।

ताज सुनवाई में न्यायाधीश अरुण मोगा की एकल खंडपीठ ने यह कहते हुए शिल्पा शेट्टी पर चल रहा केस खारिज कर दिया कि इस तरह की शिकायत बिना प्रारंभिक जांच के दर्ज नहीं की जा सकती है। शिकायत दर्ज करने से पहले इस मामले की पूरी तरह जांच की जानी चाहिए थी। कोर्ट ने ये भी कहा कि इसके कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं कि इस तरह का शब्द किसी को नुकसान पहुंचाने या अपमान करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। साल 2017 में शिकायत दर्ज होने के बाद शिल्पा शेट्टी ने माफी भी मांगी थी।

शिल्पा शेट्टी के वकील ने सुनवाई के दौरान अपनी दलील में कहा, जिस इंटरव्यू को लेकर सलमान खान और शिल्पा के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है, वो अलग-अलग इंटरव्यू हैं। शिल्पा का इंटरव्यू 2013 का है, जिस पर चुरू में शिकायत दर्ज हुई है। शिल्पा पर जो धाराएं लगाई गई हैं, वो साल 2016 में लागू की गई थीं, जबकि शिल्पा का इंटरव्यू 2013 का है। शिल्पा शेट्टी का केस भले ही अदालत ने खारिज कर दिया हो, लेकिन सलमान खान का केस अब भी पेंडिंग है।

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