ब्लिट्ज ब्यूरो
नई दिल्ली।देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) रहे डीवाई चंद्रचूड़ को भला कौन नहीं जानता? उन्हें रिटायर हुए 8 महीने बीत चुके हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक अपना सरकारी आवास खाली नहीं किया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। कोर्ट ने जल्द से जल्द पूर्व सीजेआई से बंगला खाली करवाने का आदेश दिया है। वहीं चंद्रचूड़ ने भी बंगला खाली न करने की वजह साफ बताई है।
सुप्रीम कोर्ट प्रशासन ने आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय को पत्र लिखते हुए तुरंत बंगला खाली करवाने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने नोटिस में कहा-आपसे आग्रह किया जाता है कि कृष्णा मेनन मार्ग पर स्थित बंगला नंबर 5, आदरणीय डीवाई चंद्रचूड़ जी से बिना किसी देरी के खाली करवाया जाए। 2022 के नियम 3बी के अनुसार उन्हें अतिरिक्त 6 महीने तक बंगले में रहने की अनुमति थी। यह अवधि 10 मई को खत्म हो गई थी। उन्हें 31 मई तक अतिरिक्त समय के लिए बंगले में रहने की इजाजत दी गई थी।
डीवाई चंद्रचूड़ नवंबर 2022 से नवंबर 2024 तक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। वह 10 नबंर 2024 को सेवानिवृत्त हुए थे। हालांकि, रिटायरमेंट के बाद भी उन्होंने अपना टाइप 8 बंगला नहीं छोड़ा। सरकारी नियम के अनुसार, कोई भी सीजेआई सेवानिवृत्ति के 6 महीने बाद तक बंगले में रह सकता है।
वहीं, उनके बाद सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई बने जस्टिस संजीव खन्ना और वर्तमान मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई अपने पुराने आवंटित किए गए बंगले में ही रह रहे हैं।
पूर्व सीजेआई ने बताई वजह
पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ ने बंगला ना खाली करने की वजह साफ की है। उनका कहना है,सरकार ने उन्हें किराए पर नया आवास आवंटित किया है। हालांकि, वहां लंबे समय से कोई रहता नहीं था, जिससे घर की हालत काफी खराब थी। अभी उसकी मेंटेनेंस का काम चल रहा है। चंद्रचूड़ ने कहा, मैंने सुप्रीम कोर्ट को इसके बारे में पहले ही सूचना दी थी। जब घर का काम पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, तो मैं बिना देरी के वहां शिफ्ट हो जाऊंगा।































