World's first weekly chronicle of development news

पति से अलग रह रही पत्नी का अन्य पुरुष से अवैध‎ संबंध ताे गुजारा भत्ता नहीं

Wedding
ब्लिट्ज ब्यूरो

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि पति से अलग रह रही ऐसी महिला को गुजारे भत्ते का अधिकार नहीं है, जिसका किसी अन्य पुरुष के साथ‎ अवैध संबंध है। इस मामले में पत्नी काे गुजारा भत्ता देने के फैमिली काेर्ट के‎ आदेश को चुनाैती देते हुए पति ने याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने दोनों‎ पक्षों को सुनने के बाद पति के हक में फैसला सुनाया।
हाईकोर्ट के जस्टिस गिरीश कठपाड़िया ने फैसले में कहा कि गुजारा भत्ता मांगने वाली पत्नी एक‎ तो पति से अलग रहती है और दूसरा उसके पराए मर्द से अवैध संबंध हैं।‎ अवैध संबंध रखने वाली महिला को गुजारा भत्ता नहीं मिल सकता।
अगर‎ वह घरेलू हिंसा के चलते या किसी अन्य विवाद के चलते पति से अलग‎ रहती, उसके अवैध संबंध न होते तो वह गुजारे भत्ते की हकदार होती।‎

Exit mobile version