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नई आबकारी नीति को मंजूरी, स्कूल और मंदिरों के पास नहीं खुलेंगे ठेके

New excise policy approved, shops will not be opened near schools and temples
ब्लिट्ज ब्यूरो

देहरादून । उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में मंत्रिमंडल ने नई आबकारी नीति को भी मंजूरी दी। इसके साथ ही बैठक में 17 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी। उत्तराखंड की नई आबकारी नीति 2025 के तहत सरकार ने कई प्रावधान किए हैं। नई शराब नीति में धार्मिक क्षेत्रों की महत्ता को ध्यान में रखते हुए उनके निकटवर्ती मदिरा अनुज्ञापनों को बंद करने का निर्णय लिया गया है। उप-दुकानों और मेट्रो मदिरा बिक्री व्यवस्था को समाप्त किया गया है।
नई आबकारी नीति में किसी दुकान पर एमआरपी से अधिक कीमत ली जाती है, तो लाइसेंस निरस्त करने का प्रावधान किया गया है। यह डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर भी लागू होगी, जिससे उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा होगी। इसके साथ ही गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने का प्रस्ताव भी पास किया गया है।
5060 करोड़ का राजस्व लक्ष्य
पिछले दो वर्षों में आबकारी राजस्व में राज्य में काफी वृद्धि हुई है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 5060 करोड़ रुपये के राजस्व लक्ष्य को निर्धारित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 4000 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले 4038.69 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया गया। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 4439 करोड़ रुपये के लक्ष्य के सापेक्ष अब तक लगभग 4000 करोड़ रुपये की प्राप्ति हो चुकी है।

कैबिनेट के अहम फैसले
– राज्य संपत्ति के समूह ख और ग की नियमावली को भी मिली मंजूरी
– सीएम एकल महिला स्वरोजगार योजना में दो लाख देने की योजना
– ट्राउट पालन को बढ़ावा देने के लिए मत्स्य पालकों के लिए योजना
– राज्य आंदोलन के इतिहास को प्रदेश के स्कूलों में पढ़ाया जाएगा
– 10 के बाद तीन वर्षीय डिप्लोमा को 12वीं के समकक्ष माना जाएगा
– कार्मिक विभाग में कार्मिकों को पदोन्नति में शिथिलीकरण को हरी झंडी
– उत्तराखंड में गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य किया घोषित
– कारागार विभाग की सेवा नियमावली
को मिली हरी झंडी
– यूपीएस पेंशन स्कीम को धामी कैबिनेट ने दे दी हरी झंडी
– स्टांप एवं निबंधन विभाग में 29 नए पदों का होगा सृजन
– गृह विभाग की सेवा नियमावली को
भी दी गई हरी झंडी
– पराग फार्म की 1354 एकड़ जमीन सिडकुल को मिलेगी

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