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बिहार में स्कूल शिक्षक ट्रांसफर के लिए बना नया नियम

Official notification has arrived for MP Primary Level TET
ब्लिट्ज ब्यूरो

पटना। बिहार सरकार ने शिक्षकों के ट्रांसफर का नया नियम बनाया है। दो दिन पहले नीतीश सरकार ने बिहार की नई टीचर ट्रांसफर पॉलिसी 2024 जारी की है। सरकार का कहना है कि इस नई नीति से राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आएगा।
इस नई पॉलिसी में टीचर्स के ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए नियम बनाए गए हैं। साथ ही ये भी बताया गया है कि किस तरह के शिक्षकों को तबादले में वरीयता दी जाएगी।
बिहार शिक्षक तबादला नीति के नियम
– हर 5 साल में स्कूल टीचर्स का ट्रांसफर किया जाएगा।
– शिक्षकों को उनके नजदीकी जिले या उपखंड में पोस्टिंग दी जाएगी।
– शिक्षकों को मौका मिलेगा कि वे कहां पोस्टिंग चाहते हैं, इसके लिए 10 विकल्प बता सकें।
– ये सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी स्कूल में 70 फीसदी से ज्यादा महिला टीचर न हों।
– ये बिहार टीचर ट्रांसफर के नियम सिर्फ उन्हीं शिक्षकों पर लागू होंगे जिन्होंने बिहार सक्षमता परीक्षा पास कर ली है और साथ ही जो टीचर बीपीएससी से बहाली होकर आए हैं।

ट्रांसफर में किन शिक्षकों को मिलेगी प्राथमिकता
शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बिहार में टीचर ट्रांसफर की नई नीति जारी की। इस दौरान उन्होंने ये भी बताया कि वो कौन से शिक्षक होंगे जिन्हें पसंद की पोस्टिंग में प्राथमिकता दी जाएगी। इस नियम के तहत ऐसे शिक्षक जिन्हें कोई गंभीर बीमारी हो, जो दिव्यांग हों, विधवा हों, तलाकशुदा हों, अकेले रह रहे हों या ऐसे पति पत्नी जो बिहार के अलग-अलग सरकारी स्कूल में शिक्षक हों, को मनपसंद ट्रांसफर लिस्ट में सबसे ऊपर रखा जाएगा।
राज्य सरकार का कहना है कि इस नीति से बिहार के सरकारी स्कूलों में कार्यरत करीब 1.80 लाख शिक्षकों को फायदा मिलेगा। हालांकि ये नियम उन शिक्षकों पर लागू नहीं होगा जो स्थानीय निगम स्कूलों में टीचर हैं। भले ही उन्होंने सक्षमता परीक्षा पास क्यों न कर ली हो।

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