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घुसपैठ और फर्जी तरीके से भारत में रहने वाले विदेशियों पर एक्शन की तैयारी

Preparations for action against infiltration and foreigners living in India through fraudulent means
ब्लिट्ज ब्यूरो

नई दिल्ली।लोकसभा में पिछले दिनों केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय द्वारा इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल-2025 पेश किया गया। यह बिल विदेशी और इमिग्रेशन से संबंधित प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बनाए गए चार अधिनियमों को निरस्त करते हुए उनकी जगह लेगा। इसमें वायु, जमीनी या पानी के माध्यम से अवैध रूप से भारत में घुसपैठ करने और वीजा अवधि खत्म होने के बावजूद भारत में रहने वाले विदेशियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की शक्ति देता है।

विधेयक की खास बातों पर अगर गौर करें तो यदि कोई शख्स जाली दस्तावेजों के माध्यम से भारत में प्रवेश करने या भारत से विदेश जाने के लिए जाली पासपोर्ट और अन्य दस्तावेजों का इस्तेमाल करता है तो ऐसे मामलों में आरोपी के खिलाफ दो से सात साल तक की सजा का प्रावधान रखा गया है।
इसके साथ ही एक लाख से 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा जबकि वैलिड पासपोर्ट और वीजा के भारत में घुसपैठ करने वालों के खिलाफ सख्ती करते हुए उन्हें पांच साल तक की सजा या पांच लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों एक साथ किए जा सकते हैं।

वीजा खत्म होने पर स्टे किया तो एक्शन
यह विधेयक ऐसे विदेशियों पर और सख्ती से अंकुश लगाने का काम करेगा जो वीजा खत्म होने के बाद भी भारत में स्टे करते रहते हैं। ऐसे मामलों में तीन साल तक की सजा या तीन लाख रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों भी हो सकते हैं। यह बिल एयरलाइंस, शिप और ट्रांसपोर्ट के ऐसे तमाम साधनों और कंपनियों पर सख्ती करता है जो उचित दस्तावेजों के विदेशों से लोगों को भारत लाने या फिर भारत से विदेश ले जाने में संलिप्त होंगे। ऐसे ट्रांसपोर्टर के खिलाफ पांच लाख रुपए का जुर्माना और उनका वाहन भी जब्त किया जा सकता है।

पुलिस-इमिग्रेशन अफसर को ज्यादा शक्ति
यह विधेयक पुलिस और इमिग्रेशन ऑफिसर को और अधिक शक्ति प्रदान करता है। ऐसे किसी भी मामले में पुलिस अधिकारी बिना वारंट के आरोपी को गिरफ्तार कर सकेंगे जो कि भारत में अवैध रूप से घुसे हैं या फिर जाली दस्तावेजों पर प्रवेश करने जैसे अन्य गैर कानूनी कदम उठाए हैं।
बिल में विदेशियों की भारतीय अस्पतालों, शिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालयों और अन्य ऐसी जगहों पर भी जांच करने की और शक्ति प्रदान करेगा । यह विधेयक विदेशियों को भारत से हटाने, उन्हें उनके देश डिपोर्ट करने या छूट देने जैसे तमाम मामलों में केंद्रीय शक्ति को बढ़ाएगा।

– इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 लोकसभा में पेश
– विश्व युद्ध के दौरान बने चार अधिनियम निरस्त

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