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दिल्ली की जहरीली हवा पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

Supreme Court
ब्लिट्ज ब्यूरो

नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा से पराली जलाने पर की गई कार्रवाई का ब्योरा मांगा है। याचिकाकर्ता के वकील ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण और निर्माण कार्यों का मुद्दा उठाया, जिस पर कोर्ट ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी।
ये आदेश प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिल्ली एनसीआर के वायु प्रदूषण मामले में दिए। विगत दिवस समय न होने के कारण इस मामले की सुनवाई नहीं हो सकी। सोमवार को ही मामले की अगली सुनवाई की जाएगी।
कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील गोपाल शंकर नारायण और न्यायमित्र वरिष्ठ वकील अपराजिता सिंह के अनुरोध पर मामले को सोमवार को सुनवाई के लिए लगाने का निर्देश दिया है। इससे पहले जब बुधवार को सुनवाई का समय समाप्त होने लगा और इस केस का नंबर नहीं आया तो वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण ने पीठ के समक्ष मामले का जिक्र करते हुए कहा कि दिल्ली में इतना वायु प्रदूषण हो गया है कि ग्रैप तीन लागू हो गया है। कुछ जगहों पर तो स्थिति इतनी खराब है कि एक्यूआई 450 पार कर गया है।

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