ब्लिट्ज ब्यूरो
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 11 राज्यों में जेल नियमावली में जाति आधारित भेदभाव वाले प्रावधान को खारिज कर दिया। इन प्रावधानों के तहत जाति के आधार पर जेल में कैदियों को काम दिया जाता रहा है। जाति के आधार पर ही बैरक में रखने का प्रावधान था। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें असंवैधानिक बताते हुए राज्यों से कहा कि तीन महीने में नियमावली बदलें। भेदभाव रोकना उनका दायित्व है।
चीफ जस्टिस ने कहा, संवैधानिक कानूनों को नागरिकों की समानता और गरिमा को बनाए रखना चाहिए। जो लोग हाशिये पर हैं उन्हें ही साफ सफाई का काम देना और खाना पकाने का काम सामान्य वर्ग को दिया जाना अनुच्छेद-15 (जाति-धर्म के आधार पर भेदभाव से संरक्षण) का उल्लंघन करता है। इसकी इजाजत नहीं दे सकते।