ब्लिट्ज ब्यूरो
नई दिल्ली। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने डीमैट खातों और म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों के नामांकन नियमों में बदलाव किया है। सेबी की बोर्ड मीटिंग में लिए गए फैसले के अनुसार इन दोनों में निवेशकों को 10 व्यक्तियों को नॉमिनी बनाने की अनुमति दी गई है। पहले इसमें यह संख्या तीन तक सीमित थी। नए नियमों के तहत, कुछ सुरक्षा उपायों के साथ, नामांकित व्यक्तियों को अक्षम निवेशकों की ओर से फैसले लेन की अनुमति भी दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, नामांकित व्यक्तियों को संपत्ति हस्तांतरित करने की प्रक्रिया को भी दुरुस्त किया जाएगा, ताकि कम से कम कागजी कार्रवाई की जरूरत हो।
बाजार नियामक ने घोषणा की है कि वह संयुक्त खाताधारकों के लिए ट्रांसफर प्रक्रिया को भी सरल बनाएगा। नामांकित व्यक्तियों को पैन, पासपोर्ट नंबर या आधार जैसे दस्तावेज देने होंगे। जब कोई निवेश नामांकित व्यक्तियों को हस्तांतरित किया जाएगा, तो वे निवेशकों के कानूनी उत्तराधिकारियों के लिए ट्रस्टी के रूप में कार्य करेंगे। म्यूचुअल फंड के फोलियो में नामांकित व्यक्ति का नाम जोड़ने या उसमें बदलाव करने के नियम अब आसान हो गए हैं।