ब्लिट्ज ब्यूरो
लखनऊ। परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए गृह जनपद के आरटीओ-एआरटीओ जाने की बाध्यता से बहुत जल्द निजात मिल सकती है। प्रदेश का परिवहन विभाग अस्थायी पते के आधार पर भी परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की योजना बना रहा है। इससे बड़ी संख्या में आवेदकों को सहूलियत होगी। खासतौर पर मूल जनपद की जगह दूसरे जिले में रहकर भी लोग डीएल बनवा सकेंगे।
वर्तमान में फेसलेस व्यवस्था होने के बाद कोई भी कहीं से आधार कार्ड पर दर्ज पते पर लर्नर लाइसेंस जारी करवा सकता है। परमानेंट डीएल के लिए यह सुविधा नहीं है जबकि एनआईसी के सॉफ्टवेयर में ऑनलाइन आवेदन की सुविधा है और फीस भी कट रही है इसके बावजूद आवेदन करने वाले के आरटीओ पहुंचने पर मूल जिले से ही डीएल जारी होने की बात कहते हुए लौटा दिया जाता है। ऐसे में नौकरी सहित अन्य कारणों से मूल जिले से इतर रहने वालों को दिक्कत होती है।