ब्लिट्ज ब्यूरो
मुंबई। मुंबई स्थित उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने फ्लिपकार्ट को खराब गुणवत्ता वाले खाद्य उत्पाद को वापस न लेने के लिए अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया। आयोग के अनुसार कंपनी पर यह देखने का दायित्व है कि उसके मंच पर बेचा जाने वाला उत्पाद अच्छी गुणवत्ता का है। आयोग ने फैसला सुनाया कि खाद्य उत्पाद का विक्रेता भी रिटर्न स्वीकार न करने के कारण सेवा में कमी का दोषी है।
इस महीने की शुरुआत में पारित एक आदेश में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (मुंबई उपनगरीय) ने विक्रेता और ई-कॉमर्स कंपनी को निर्देश दिया कि वे ग्राहक को उत्पाद के लिए भुगतान की गई कीमत ब्याज सहित वापस करें।
गोरेगांव निवासी शिकायतकर्ता ने कहा कि उसने अक्टूबर 2023 में फ्लिपकार्ट से 4,641 रुपये में हेल्थ ड्रिंक मिक्स के 13 छोटे प्लास्टिक कंटेनर खरीदे थे। हालांकि, डिलीवरी के बाद शिकायतकर्ता ने दावा किया कि उसने पाया कि उत्पाद का रंग और बनावट सामान्य नहीं थी। उन्होंने यह भी देखा कि उक्त उत्पाद के लेबल पर कोई क्यूआर कोड अंकित नहीं था, और उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें नकली डुप्लिकेट उत्पाद दिया गया था।