ब्लिट्ज ब्यूरो
गुवाहाटी। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने असम के तिनसुकिया की सामूहिक बलात्कार पीड़िता एक किशोरी को उसके सर्वोत्तम हित में 26 हफ्ते के गर्भ को गिराने की अनुमति दी है। मीडिया की खबर का स्वतः संज्ञान लेते हुए न्यायमूर्ति कल्याण राय सुराना और न्यायमूर्ति सुष्मिता फूकन खांड की खंडपीठ ने राज्य सरकार को अवांछित भ्रूण का गर्भपात करने और स्थिति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया।
हाईकोर्ट ने तिनसुकिया या डिब्रूगढ़ में असम मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में नाबालिग का गर्भपात करने के लिए विशेषज्ञ चिकित्सकों की एक टीम गठित करने का निर्देश दिया।