ब्लिट्ज ब्यूरो
नई दिल्ली। भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने 9 कैरेट सोने से बनी जूलरी पर भी हॉलमार्क अनिवार्य कर दिया है। अब तक 24, 23, 22, 20, 18 और 14 कैरेट तक के सोने से बने गहनों पर ही हॉलमार्किंग करना अनिवार्य था। हालांकि, सोने से बनी घड़ियों और पेन पर अब हॉलमार्क जरूरी नहीं है।
हॉलमार्किंग सेंटरों को नए नियमों का पालन करना होगा
ऑल इंडिया जेम्स एंड जूलरी डोमेस्टिक काउंसिल ने बताया कि अब सभी आभूषण विक्रेताओं और हॉलमार्किंग सेंटरों को बीआईएस के नए नियमों का पालन करना होगा। इसके मुताबिक, 9 कैरेट सोना (375 पीपीटी) भी अनिवार्य हॉलमार्किंग के दायरे में आ गया है। ग्राहकों को सोने की शुद्धता की सही जानकारी देने के लिए इसे अनिवार्य किया गया है।































