ब्लिट्ज ब्यूरो
देवरिया। शासन द्वारा चलाए जा रहे जीरो पॉवर्टी अभियान के तहत चिन्हित निर्धतम परिवारों को योजनाओं का लाभ उठाने के लिए उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकरण कराना अनिवार्य है। शासन से श्रम विभाग को जिले के 20415 परिवारों की सूची मिली है। वहीं श्रम विभाग द्वारा इसके लिए विभिन्न माध्यमों से प्रचार प्रसार भी कराया जा रहा है। जीरो पावर्टी’ अभियान के अंतर्गत चिन्हित परिवारों के वे सदस्य, जो मनरेगा, निर्माण, ईंट भट्ठा, सड़क निर्माण, पेंटिंग, प्लम्बिंग, बढ़ईगिरी, सटरिंग तथा मिट्टी कार्य जैसे लगभग 40 प्रकार के श्रम कार्यों में संलग्न हैं, उन्हें उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकरण कराना अनिवार्य है।
पंजीकृत श्रमिकों को बोर्ड द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। योजना के तहत अटल आवासीय विद्यालय योजना, मातृत्व एवं शिशु सहायता, कन्या विवाह सहायता, शिक्षा प्रोत्साहन, गंभीर बीमारी में चिकित्सीय व्यय की प्रतिपूर्ति तथा मृत्यु अथवा दिव्यांगता की स्थिति में आर्थिक सहायता जैसी योजनाओं का लाभ मिलता है। अटल आवासीय विद्यालय योजना के अंतर्गत कक्षा 6 से 12 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, स्मार्ट क्लास और हॉस्टल सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। मातृत्व एवं शिशु सहायता योजना के अंतर्गत 26 हजार रुपये से लेकर 90 हजार रुपये तक की मदद दी जाती है। कन्या विवाह योजना में 55 हजार रुपये की सहायता प्रदान की जाती है। वहीं, शिक्षा प्रोत्साहन योजना में कक्षा 9 से 12 तक अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति के साथ साइकिल क्रय हेतु सहायता दी जाती है। गंभीर बीमारी में इलाज के खर्च की प्रतिपूर्ति तथा दुर्घटना या मृत्यु की स्थिति में 2 लाख 25 हजार से लेकर 5 लाख 25 हजार रुपये तक की आर्थिक सहायता का प्रावधान है। योजना का लाभ लेने के लिए जिन श्रमिकों का ऑनलाइन पंजीकरण हो रहा है विभाग द्वारा इसका सत्यापन भी कराया जा रहा है। श्रमिकों को कराना होगा पंजीकरणः पंजीकरण के लिए चिन्हित श्रमिक अपने नजदीकी सहज जन सेवा केंद्र अथवा कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए एक पासपोर्ट साइज फोटो, स्वप्रमाणित आधार कार्ड एवं बैंक पासबुक की छायाप्रति तथा मोबाइल नंबर अनिवार्य है। एक वर्ष के लिए 40 रुपये, दो वर्ष के लिए 60 रुपये तथा तीन वर्ष के लिए 80 रुपये पंजीकरण शुल्क निर्धारित है। सहायक श्रम आयुक्त स्कन्द कुमार मिश्र ने कहा, जीरो पावर्टी अभियान के तहत कुल चालीस प्रकार के श्रमिक चिन्हित हैं। शासन से चिन्हित परिवारों की सूची प्राप्त है। ऐसे चिन्हित परिवारों को योजनाओं का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कराना अनिवार्य है। योजना में पंजीकरण के लिए प्रचार प्रसार कराया जा रहा है जिससे श्रमिकों को इसका लाभ मिल सके। जो भी श्रमिक पंजीकरण करा रहे हैं उनका सत्यापन भी कराया जा रहा है।