ब्लिट्ज ब्यूरो
लखनऊ। प्रदेश के लाखों बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर आई है। 31 मार्च 2025 तक एक बार भी बिजली का बिल जमा न करने वाले ऐसे उपभोक्ता, जिन्होंने 1 अप्रैल से 30 नवंबर के बीच पहली बार कुछ बिल जमा कर दिया है, उन्हें भी बिजली बिल राहत योजना (ओटीएस) का लाभ मिलेगा।
ऊर्जा मंत्री एके शर्मा के निर्देश पर पावर कॉरपोरेशन एमडी पंकज कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। एके शर्मा के मुताबिक क्षेत्र में रहने के दौरान तमाम लोगों ने उनसे इस संबंध में शिकायत की थी। इसके समाधान के लिए ही यह विकल्प लाया गया है। ऐसे उपभोक्ता 11 दिसंबर से योजना में पंजीकरण करवा सकेंगे। योजना का लाभ 2 किलोवाट तक के घरेलू और 1 किलोवाट तक के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को मिलेगा।
बदायूं में ओटीएस योजना में 100 पंजीकरण, 13.17 लाख की वसूली
बदायूं जिले के बिल्सी नगर समेत नागरझूना, वजीरगंज विद्युत उपकेंद्रों पर बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान के लिए विभागीय अधिकारियों की मौजूदगी में शिविर का आयोजन किया गया था। शिविर में बड़ी संख्या में पहुंचे उपभोक्ताओं ने बिल सुधार, ओटीएस योजना तथा बकाया जमा कराने से संबंधित समस्याएं दर्ज कराईं। शिविर में 100 बकाएदारों का ओटीएस योजना में पंजीकरण कराया गया। वहीं, विभाग ने करीब 13 लाख 17 हजार रुपये की बकाया धनराशि भी जमा कराई।
स्थानीय उपकेंद्र पर कैनोपी लगाकर स्मार्ट मीटर से होने वाले लाभ को लेकर उपभोक्ताओं को जारगरूक किया गया। स्मार्ट मीटर से संबंधित एप इंस्टॉल किए गए। स्मार्ट मीटर को लेकर लोगों में फैले भ्रम को भी दूर किया गया। एसडीओ जयप्रकाश राजपूत ने बताया कि उपभोक्ताओं की सभी शिकायतों का प्राथमिकता से निस्तारण किया जा रहा है। सरकार द्वारा जारी की गई योजना का सभी उपभोक्ताओं को प्राथमिकता से लाभ दिया जा रहा है।
































