ब्लिट्ज ब्यूरो
मुंबई। महाराष्ट्र में नगर निगमों, जिला परिषदों, पंचायत समितियों और नगर परिषदों के चुनाव पिछले तीन-चार सालों से स्थगित चल रहे हैं। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने अब राज्य चुनाव आयोग को इन सभी चुनावों की प्रक्रिया 31 जनवरी 2026 तक पूरी करने का आदेश दिया है। इसके चलते चुनाव आयोग ने जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव पहले चरण में दिवाली के बाद यानी नवंबर-दिसंबर में कराने की योजना बनाई है। इसके साथ ही चुनाव के लिए जरूरी वोटिंग मशीनों की उपलब्धता के आधार पर और सभी नगर निगमों के चुनाव जनवरी माह में कराने की योजना तैयार की है।
कब निकाली जाएगी आरक्षण लॉटरी?
राज्य चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि 32 जिला परिषदों और उनके तहत आने वाली 336 पंचायत समितियों के आम चुनावों के लिए सदस्यों का आरक्षण निर्धारित करने के लिए 13 अक्टूबर को आरक्षण लॉटरी निकाली जाएगी। इस संबंध में चुनाव आयोग ने तैयारी शुरू कर दी है। 1 अक्टूबर को राज्य चुनाव आयोग के सचिव सुरेश काकानी ने जिला परिषद और पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण कार्यक्रम की घोषणा की।
राज्य के सभी जिला कलेक्टरों को 30 अक्टूबर को सरकारी राजपत्र में अंतिम आरक्षण के प्रकाशन की सूचना दे दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने यह भी सूचित किया है कि संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर कार्यालयों में नोडल अधिकारी प्रत्येक चरण में किए गए कार्यों की रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत करें।
चुनाव संबंधी कार्यक्रम
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के निर्धारण हेतु निर्धारित प्रारूप में 6 अक्टूबर तक प्रस्ताव तैयार कर संभागीय आयुक्त को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों के प्रस्ताव को 8 अक्टूबर तक स्वीकृत करने को कहा गया।
10 अक्टूबर को समाचार पत्र में आरक्षण ड्रा नोटिस प्रकाशित का निर्देश दिया गया। (नागरिकों और महिलाओं के पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और नागरिकों के पिछड़े वर्ग)।
13 अक्टूबर को जिला परिषद समूह और पंचायत समिति समूह के लिए आरक्षण जारी करने को कहा गया।
14 अक्टूबर को मसौदा आरक्षण
नोटिस प्रकाशित होगा
जिला परिषद और पंचायत समिति में मसौदा आरक्षण पर आपत्तियां और सुझाव जिला कलेक्टर को प्रस्तुत करने की अवधि 14 से 17 अक्टूबर तक है। संभागीय आयुक्त को फीडबैक के साथ सारांश प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। 27 अक्टूबर तक मसौदा आरक्षण पर प्राप्त आपत्तियों और सुझावों के आधार पर आयुक्त द्वारा निर्णय लिया जाएगा।
3 नवंबर तक मसौदा आरक्षण पर प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर विचार करके आरक्षण को अंतिम रूप दिया जाएगा। 3 नवंबर को सरकारी राजपत्र में अंतिम आरक्षण प्रकाशित किया जाएगा।