ब्लिट्ज ब्यूरो
नई दिल्ली। ग्राहक को नई कीमतों का पूरा फायदा मिले, इसके लिए कुछ सावधानी बरतनी होगी। नियमों के तहत, 22 सितंबर से पहले बने सामान पर कंपनियों द्वारा नई कीमत का स्टिकर लगाना होगा। इस वजह से सामान पर दो दाम दिख सकते हैं। इनमें से एक पुरानी कीमत और दूसरी नई जीएसटी वाली कीमत होगी।
सामान खरीदते समय क्या करें
1. पैकेट पर एमआरपी देखें, हमेशा सामान पर छपा नया एमआरपी चेक करें। अगर दो एमआरपी दिख रहे हैं, तो कम कीमत वाला नया एमआरपी सही है।
2. अगर आपको लगता है कि दुकानदार पुरानी कीमत वसूल रहा है तो इनग्राम पोर्टल पर ऐसे करें शिकायत।
सबसे पहले एनसीएच की वेबसाइट
https://consumerhelpline.g ov.in पर जाएं।
पोर्टल पर उपयोगकर्ता के रूप में पंजीकरण करें। आपको अपने मोबाइल नंबर पर ओटीपी मिलेगा।
अपना मोबाइल नंबर और ओटीपी दर्ज करके पोर्टल पर लॉग इन करें।
लॉग इन करने के बाद, शिकायत
श्रेणी और उप-श्रेणी का चयन करें।
नई जीएसटी दरों के बारे में पूछें
3. खरीदारी के बाद बिल मांगें और उसमें लिखी कीमत को जांचें।
4 . छोटी दुकानों पर पुराने एमआरपी पर सामान बेचने की गलती हो सकती है, इसलिए सतर्क रहे।
सरकार ने दी सुविधा
सरकार ने उपभोक्ताओं को जीएसटी दर में कमी का पूरा लाभ दिलाने और व्यापारियों द्वारा कीमतों में हेराफेरी रोकने के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) के ‘इनग्राम पोर्टल’ पर जीएसटी शिकायतों की अलग श्रेणी शुरू की है।
अपनी शिकायत से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करें, जिसमें नाम, पता, मोबाइल नंबर और समस्या का पूरा विवरण शामिल हो। आप शिकायत से संबंधित दस्तावेज भी संलग्न कर सकते हैं।
सभी विवरण भरने के बाद फॉर्म को सब्मिट कर दें।
हेल्पलाइन नंबर
राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1915 पर भी शिकायत कर सकते हैं।-1800114000 पर भी शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है।
वाट्सएप
कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर 8800001915 पर मैसेज या व्हाट्सएप से शिकायत दर्ज करें।
अब कार डीलर, ई-कॉमर्स साइट या किराना दुकानों द्वारा जीएसटी छूट न देने की शिकायत सीधे ऑनलाइन दर्ज की जा सकती है।
मोबाइल एप
नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन एप या उमंग एप पर भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।