ब्लिट्ज ब्यूरो
नई दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरों का हवाला देते हुए, लोकप्रिय दर्द निवारक दवा निमेसुलाइड युक्त सौ मिलीग्राम से अधिक की सभी गोलियों के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। एक आधिकारिक अधिसूचना में यह जानकारी दी गई।
इसमें कहा गया कि यह निर्णय भारत की शीर्ष स्वास्थ्य अनुसंधान संस्था आइसीएमआर (भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद) की सिफारिश के बाद लिया गया है। मंत्रालय द्वारा जारी हिदायतों से केंद्र सरकार संतुष्ट है कि 100 मिलीग्राम से अधिक निमेसुलाइड युक्त सभी मुंह से सेवन की जाने वाली दवाओं का तत्काल राहत खुराक के रूप में उपयोग मनुष्यों के लिए जोखिम भरा हो सकता है। इसमें कहा गया है कि मानव उपयोग के लिए देश में इस दवा के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाना जनहित में आवश्यक और उचित है। अतः औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940 की धारा 26ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड से परामर्श के बाद, केंद्र सरकार तत्काल प्रभाव से इस दवा के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर रोक लगाती है।































