ब्लिट्ज ब्यूरो
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से देश में एचआईवी रोगियों के इलाज के लिए एंटी-रेट्रोवायरल थेरेपी दवाओं की गुणवत्ता और खरीद पर जवाब दाखिल करने को कहा है। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने एक गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) और अन्य की तरफ से 2022 में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जवाब तलब किया।
याचिका में एंटी-रेट्रोवायरल (एआरवी) थेरेपी दवाओं की आपूर्ति और गुणवत्ता को लेकर चिंता जताई गई है। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील ने कहा कि अब तक केवल चार राज्यों ने उनकी तरफ से दायर हलफनामे पर अपने जवाब पेश किए हैं, जिसमें दवाओं की खरीद प्रक्रिया और गुणवत्ता सहित कुछ मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है। इस पर पीठ ने कहा कि केंद्र और सभी राज्य एक महीने के भीतर अपना जवाब दाखिल करें। साथ ही मामले की सुनवाई 4 अप्रैल को तय कर दी।