ब्लिट्ज ब्यूरो
कोच्चि। केरल हाईकोर्ट ने राज्य के मत्स्य पालन मंत्री साजी चेरियन के खिलाफ जुलाई 2022 में एक कार्यक्रम के दौरान भाषण में संविधान के खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणी मामले में आगे जांच का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा, मंत्री ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया उन्हें सम्मान के दायरे में नहीं माना जा सकता। देश का कानून किसी को भी संविधान के अपमान का अधिकार नहीं देता। इसे चेरियन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, जिन्हें मामले में पुलिस की तरफ से क्लीनचिट दी जा चुकी थी।
जांच अधिकारी को लगाई फटकार
कोर्ट ने कहा कि इस मामले में फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट और भाषण की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग यह निष्कर्ष निकालने के लिए प्रासंगिक थी कि शब्दों का अपमानजनक तरीके से इस्तेमाल किया गया या नहीं लेकिन फोरेंसिक रिपोर्ट आने से पहले जांच अधिकारी का यह निष्कर्ष निकालना उचित नहीं था कि कोई अपराध नहीं बनता। न्यायालय ने कहा कि मजिस्ट्रेट न्यायालय ने भी इस पर ध्यान दिए बिना अंतिम रिपोर्ट स्वीकार करके गलती की है।