ब्लिट्ज ब्यूरो
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (क्लैट) 2025 के रिजल्ट को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को दिल्ली हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने निर्देश दिया कि दिल्ली हाईकोर्ट इन सभी मामलों की सुनवाई 3 मार्च को करेगा। 15 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया था कि वह इन सभी याचिकाओं को किसी एक हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे, मध्य प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक और हरियाणा और कलकत्ता हाईकोर्ट के रजिस्ट्रारों को आदेश दिया कि इन अदालतों में लंबित सभी संबंधित मामलों के न्यायिक रिकॉर्ड 7 दिनों के अंदर दिल्ली हाईकोर्ट को ट्रांसफर किए जाएं। क्लैट एग्जाम 1 दिसंबर 2024 को आयोजित किए गए थे, जो भारत के कई लॉ यूनिवर्सिटीज में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएशन कानून सिलेबस में एडमिशन निर्धारित करते हैं। कई याचिकाएं विभिन्न हाईकोर्ट में दायर की गई थीं, जिनमें यह दावा किया गया था कि ग्रेजुएट परीक्षा के कई प्रश्न गलत थे। कुछ याचिकाओं में पीजी सिलेबस में प्रवेश के लिए घोषित क्लैट रिजल्ट को भी चुनौती दी गई थी। पिछली सुनवाई में कुछ छात्रों के वकीलों ने दिल्ली हाई कोर्ट को चुने जाने का अनुरोध किया था।