ब्लिट्ज ब्यूरो
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी हाईकोर्ट से कहा है कि वे बेल (जमानत) याचिकाओं के नियमों में यह प्रावधान जोड़ने पर विचार करें कि आरोपी को अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि का खुलासा करना जरूरी होगा।
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, संजय करोल और संदीप मेहता की पीठ ने यह आदेश उस मामले में दिया, जिसमें राजस्थान हाईकोर्ट ने एक न्यायिक अधिकारी पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि उन्होंने हत्या की कोशिश के आरोपी को बिना गंभीरता से जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने इन टिप्पणियों को हटा दिया है।
पीठ ने कहा, ‘हम मानते हैं कि देश के हर हाईकोर्ट को यह विचार करना चाहिए कि बेल याचिकाओं में आरोपी के पिछले आपराधिक मामलों की जानकारी देना जरूरी हो।’































