ब्लिट्ज ब्यूरो
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। नए नियमों के आने से ईपीएफओ पासबुक देखना, ऑनलाइन क्लेम करना, क्लेम को ट्रैक करना और पैसा निकालना पहले से आसान हो जाएगा। हालांकि, इसके लिए कर्मचारियों को पहले अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) एक्टिवेट करना होगा। केंद्र सरकार ने ईपीएफओ सदस्यों को अपनी योजनाओं का फायदा डायरेक्ट और पारदर्शी तरीके से पहुंचाने के लिए आधार पेमेंट ब्रिज और 100% बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन को लागू करने का निर्देश दिया है। साथ ही बजट 2024-25 में घोषित रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना का फायदा अधिकतम नियोक्ताओं और कर्मचारियों तक पहुंचाने के लिए भी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने ईपीएफओ को विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है।
यूएएन एक्टिवेशन की समय सीमा
पहले स्टेप में नियोक्ताओं को कर्मचारियों के यूएएन को 30 नवंबर तक आधार आधारित प्रक्रिया के माध्यम से एक्टिव करना होगा। यह प्रक्रिया नए कर्मचारियों से शुरू होकर सभी कर्मचारियों पर लागू होगी। दूसरे चरण में यूएएन एक्टिवेशन में फेस रिकग्निशन तकनीक बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन की सर्विस जोड़ी जाएगी।
यह होगा फायदा
कर्मचारी अपने अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं। पीएफ पासबुक डाउनलोड और पैसा निकालने के लिए ऑनलाइन क्लेम, एडवांस और रकम ट्रांसफर के काम के साथ पर्सनल डिटेल्स आसानी से अपडेट कर सकते हैं। क्लेम का रियलटाइम स्टेटस चेक भी कर सकते हैं।
18 लाख लोगों को मिला रोजगार
ईपीएफओ की रिपोर्ट के मुताबिक, सितंबर महीने में 18.81 लाख सदस्य ईपीएफओ से जुड़े। यह सितंबर 2023 के मुकाबले 9.33% अधिक है। इससे पता चलता है कि संगठित सेक्टर में नौकरियां बढ़ी हैं। सितंबर में 9.47 लाख नए सदस्य जुड़े, जो पिछले साल के मुकाबले 6.22%, अधिक है। 2.47 लाख महिलाएं भी पहली बार ईपीएफओ से जुड़ीं।