ब्लिट्ज ब्यूरो
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया है। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बिजली बिल राहत योजना 2025 लागू करने की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि इस योजना को सरकार का जनता के लिए तोहफा और जनसहभागिता से जुड़ी एक अभूतपूर्व पहल कहा जा सकता है।
हमारा लक्ष्य बिजली सबके लिए, राहत सबको ः ऊर्जा मंत्री
ऊर्जा मंत्री एके शर्मा के अनुसार इस योजना के अंतर्गत नेवरपेड और लॉन्ग अनपेड उपभोक्ताओं को अपने बकाया बिलों पर बड़ी छूट दी जाएगी। अगर उपभोक्ता अपनी बकाया राशि एकमुश्त जमा करते हैं तो उन्हें सरचार्ज में 100 प्रतिशत और मूलधन में अधिकतम 25 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी।
तीन चरणों में लागू होगी योजना
यूपी बिजली बिल राहत योजना तीन चरणों में लागू होगी। पहले चरण में (1 दिसंबर से 31 दिसंबर 2025) पंजीकरण कराने पर उपभोक्ताओं को 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी। जबकि दूसरे चरण में (1 जनवरी से 31 जनवरी 2026) यह छूट 20 प्रतिशत और तीसरे चरण में (1 फरवरी से 28 फरवरी 2026) 15 प्रतिशत होगी। शर्मा ने कहा कि जो उपभोक्ता पहले पंजीकरण कराएंगे उन्हें अधिक लाभ मिलेगा।
ऊर्जा मंत्री ने जनता से अपील की कि वे अधिकतम लाभ के लिए पहले चरण में ही योजना से जुड़ें। बिजली बिल राहत योजना 2025’ घरेलू उपभोक्ताओं (2 किलोवाट तक) और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं (1 किलोवाट तक), दोनों के लिए लागू होगी।
चोरी के मामलों में राहत
योजना में बिजली चोरी से संबंधित मामलों में भी राहत देने का प्रावधान किया गया है। ऐसे उपभोक्ता जिन पर राजस्व निर्धारण की धनराशि निर्धारित की गई है, वे 2000 रुपए या कुल धनराशि का 10 प्रतिशत (जो अधिक हो) जमा कर पंजीकरण करा सकते हैं। वहीं गरीब और मध्यमवर्गीय उपभोक्ताओं की सुविधा को देखते हुए सरकार ने मासिक किस्तों में भुगतान की व्यवस्था भी की है। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि जो उपभोक्ता एकमुश्त भुगतान नहीं कर सकते, वे किस्तों में बकाया जमा करके योजना का लाभ उठा सकते हैं। यह कदम छोटे उपभोक्ताओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने में सहायक सिद्ध होगा।
बिलों में होगा संशोधन
इसके साथ ही ऊर्जा मंत्री शर्मा ने कहा कि योजना के दौरान ओवर बिलिंग और अंडर बिलिंग वाले उपभोक्ताओं के बिलों का संशोधन भी किया जाएगा ताकि उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त वित्तीय भार न पड़े। उन्हें सही और पारदर्शी बिलिंग का लाभ मिले। उन्होंने कहा कि यह केवल छूट देने की योजना नहीं है बल्कि उपभोक्ताओं के विश्वास को फिर स्थापित करने का अभियान है। पंजीकरण की प्रक्रिया को भी आसान बनाया गया है।
उपभोक्ता विभागीय वेबसाइट www.uppcl.org, खंड/उपखंड कार्यालयों, जन सेवा केंद्र (सीएससी) या विभागीय कैश काउंटर के माध्यम से पंजीकरण करा सकते हैं। ऊर्जा मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और समयबद्ध हो तथा किसी भी उपभोक्ता को कठिनाई न हो।
मील का पत्थर साबित होगी योजना
मंत्री एके शर्मा ने कहा कि यह योजना ऊर्जा क्षेत्र में सुधार, पारदर्शिता और वित्तीय अनुशासन की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि बिजली सबके लिए, राहत सबको। यह योजना न केवल उपभोक्ताओं को राहत देगी बल्कि बिजली वितरण निगमों की वित्तीय स्थिति को भी मजबूत बनाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि योजना के प्रचार-प्रसार में कोई ढिलाई न बरती जाए और इसे जनसंपर्क अभियान के रूप में प्रत्येक उपभोक्ता तक पहुंचाया जाए।
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि बिजली बिल राहत योजना 2025 सरकार की संवेदनशील और जनकेंद्रित नीतियों का प्रतीक है जो उपभोक्ताओं को राहत देने के साथ-साथ विभागीय पारदर्शिता और जनविश्वास को भी नई दिशा देगी।
1.45 करोड़ बिजली बकायेदार
राज्य में करीब 1.45 करोड़ बिजली बकायेदारों का 31205 करोड़ रुपये बिजली बिल व 24775 करोड़ रुपये सरचार्ज सहित कुल 55980 करोड़ बकाया है। इसकी वसूली के लिए ऊर्जा विभाग ने बिजली बिल राहत योजना 2005 शुरू की है। उपभोक्ता बिजली विभाग की वेबसाइट यूपीपीसीएल डॉट ओआरजी, विभागीय कार्यालय, जनसेवा केंद्र पर पंजीयन कर सकते हैं। मीटर रीडर अथवा विभागीय कैश काउंटर पर भी पंजीयन करा सकते हैं। पंजीयन के समय दो हजार रुपये जमा करने होंगे।
भुगतान के तीन विकल्प
बकाये के भुगतान के लिए तीन विकल्प मिलेंगे। पहला विकल्प एकमुश्त राशि जमा करने का होगा। दूसरा 750 रुपये मासिक किस्त व तीसरा 500 रुपये मासिक किस्त का विकल्प मिलेगा। यह सुविधा 31 मार्च 2025 से पहले कनेक्शन लेने वालों को मिलेगी।































