ब्लिट्ज ब्यूरो
गोरखपुर। भारत सरकार की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ की फसलों के लिए बीमा प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। इस योजना के तहत धान, मक्क ा, मूंगफली और अरहर फसलों का बीमा कराया जा सकता है। फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई है।
जनपद के सभी किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) धारक कृषकों से अपील की गई है कि वे अपनी संबंधित बैंक शाखा से संपर्क कर नियत प्रीमियम की राशि कटवा लें और रसीद प्राप्त करें ताकि ऋणी कृषकों का फसल बीमा समय से हो सके। इस योजना का उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, जैसे बाढ़, सूखा या ओलावृष्टि आदि से हुई फसल क्षति की भरपाई सुनिश्चित करना है।
यदि कोई कृषक फसल बीमा का लाभ नहीं लेना चाहता है, तो उसे 24 जुलाई तक अपनी बैंक शाखा को लिखित सूचना देनी होगी।
गैर-ऋणी (नान-केसीसी) कृषक भी करा सकते हैं बीमा
ऐसे किसान जो किसान क्रेडिट कार्ड धारक नहीं हैं, वे कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के माध्यम से बीमा योजना से जुड़ सकते हैं। इसके लिए उन्हें कुछ आवश्यक दस्तावेज मसलन, आधार कार्ड, जमीन की खतौनी या इंतखाब, बुआई प्रमाण पत्र (स्वलिखित), बैंक पासबुक की नवीनतम प्रति और मोबाइल नम्बर प्रस्तुत करना होगा। बटाईदार कृषक भी जो किसान किराये या बटाई पर खेती कर रहे हैं (बटाईदार), वे भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। बशर्ते कि उनके पास भूमि स्वामी द्वारा जारी प्रमाणपत्र हो जिसमें यह स्पष्ट किया गया हो कि उस भूमि का खेती का लाभ बटाईदार को दिया गया है। अधिक जानकारी के लिए किसान टोल फ्री नंबर 14447 या बीमा कंपनी के स्थानीय प्रबंधक रंजीत सिंह (मोबाइल नंबरः 8353930425) से संपर्क कर सकते हैं।



























