ब्लिट्ज ब्यूरो
कानपुर। कानपुर जिले में नई सर्किल दरें लागू हो गई हैं। इसके साथ ही अब जमीन, दुकान, मकान और फ्लैट की खरीद पहले से महंगी हो गई हैं। हालांकि, फ्लैट खरीदने वालों को राहत देते हुए सामान्य सुविधा शुल्क (18 फीसदी) पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। इसी तरह कृषि भूमि की खरीद में भी रियायत दी गई है। नई दरों में सबसे अधिक बढ़ोतरी मेहरबान सिंह पूरवा क्षेत्र में दर्ज की गई है, जहां आवासीय जमीन की कीमत 4600 रुपए प्रति वर्ग मीटर से बढ़कर सीधे 10,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर हो गई है।
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) विवेक चतुर्वेदी ने बताया कि सरसौल, चौबेपुर, ककवन, शिवराजपुर, पतारा और घाटमपुर में औसतन 34.99 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। शहरी इलाके में इसके अलावा स्वरूप नगर, पांडु नगर, बेनाझाबर और अशोक नगर सहित कई क्षेत्रों में 20 से 36 फीसदी तक की वृद्धि हुई है। कृषि भूमि की खरीद में भी रियायत दी गई है। इससे किसानों को अपनी जमीन बिक्री में मुश्किलें कम होंगी।
कानपुर शहर के प्रमुख इलाकों में नई दरें
सिविल लाइन्स: 41,000 से बढ़कर 77,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर (87.80 फीसदी)
एमराल्ड गुलिस्तां: 23,000 से बढ़कर 40,000 रुपए (73.91 फीसदी)
जूही खुर्द: 17,000 से बढ़कर 30,000 रुपए (76.47 फीसदी)
परेड: 36,000 से बढ़कर 47,000 रुपए (30.55 फीसदी)
परमट: 27,000 से बढ़कर 36,000 रुपए (33.33 फीसदी)
मॉल रोड: 59,000 से बढ़कर 75,000 रुपए (27.11 फीसदी)
आवासीय भवनों के मूल्य में कटौती का प्रावधान
चार मंजिला तक के बहुमंजिला आवासीय भवनों के मूल्य में 30 से 60 फीसदी तक कटौती का प्रावधान किया गया है। पहले लागू सामान्य सुविधा शुल्क (18 फीसदी) को भी पूरी तरह खत्म कर दिया गया है।
सदर, तहसील क्षेत्रों में बढ़ोतरी
सदर प्रथम: 26.75 फीसदी
सदर द्वितीय: 34.27 फीसदी
सदर तृतीय: 34.99 फीसदी
सदर चतुर्थ: 28.83 फीसदी
नर्वल: 31.66 फीसदी
बिल्हौर: 22.90 फीसदी
घाटमपुर: 27.20 फीसदी
कृषि भूमि, व्यवसायिक संपत्तियों पर निर्णय
कृषि भूमि की खरीद में भी राहत दी गई है। सरसौल इलाके में नई सर्किल दर 5250 से बढ़कर 7300 रुपए प्रति वर्ग मीटर हो गई है। इस पर रेट में 39 फीसदी की वृद्धि हुई है। वहीं, पुरवामीर में नया सर्किल रेट 2900 से बढ़कर 4500 रुपए प्रति वर्ग मीटर हो गया है। इस प्रकार दर में 55 फीसदी की वृद्धि हुई है।
वहीं, तिवारीपुर, महोली समेत कई गांवों में 40 से 88 फीसदी तक वृद्धि हुई है। दुकानों और वाणिज्यिक निर्माणों का मूल्यांकन अब कार्पेट एरिया के आधार पर होगा। फार्म हाउस का मूल्यांकन कृषि भूमि की दरों पर किया जाएगा।
आपत्तियों के बाद दरें लागू
जिला प्रशासन की ओर से नई सर्किल दर का प्रस्ताव 21 अगस्त तक सार्वजनिक किया गया था। इस दौरान कुल 75 आपत्तियां दर्ज की गईं। 22 अगस्त को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आपत्तियों का निस्तारण कर आवश्यक संशोधन किए गए, जिसके बाद नई दरें लागू कर दी गईं।