ब्लिट्ज ब्यूरो
नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश कर दिया है। वे 85 मिनट बोलीं, लेकिन आम आदमी के लिए कोई बड़ा एलान नहीं किया। हालांकि टैक्स फाइल करने में सहूलियत, रेलवे प्रोजेक्ट और आयुर्वेदिक एम्स जैसी नई बातें कही हैं।
बजट भाषण में कोई सीधा चुनावी एलान भी नहीं था। वे लोकसभा में तमिलनाडु की प्रसिद्ध कांजीवरम साड़ी पहनकर पहुंचीं जरूर, लेकिन इसी साल होने वाले पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी चुनाव पर सीधा असर डालने वाली घोषणाएं नहीं कीं।
बजट में इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने के लिए 3 महीने का ज्यादा समय दिया गया है। यानी अब 31 दिसंबर के बदले 31 मार्च तक रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। न्यू इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। फॉर्म रीडिजाइन किए गए हैं, ताकि आम लोग उसे आसानी से भर सकें।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ‘मैं छोटे करदाताओं के लिए एक नई योजना का प्रस्ताव करती हूं, जिसमें एक नियम आधारित स्वचालित सिस्टम के जरिए कम या शून्य टीडीएस डिडक्शन सर्टिफिकेट प्राप्त किया जा सकेगा।
इसके लिए अब असेसिंग ऑफिसर को आवेदन देने की आवश्यकता नहीं होगी। टैक्सपेयर्स की सुविधा के लिए, जिनके पास कई कंपनियों की सिक्योरिटीज़ हैं, मैं प्रस्ताव करती हूं कि डिपॉजिटरीज़ फॉर्म 15जी या फॉर्म 15एच निवेशक से स्वीकार कर सकें और उन्हें सीधे संबंधित कंपनियों को भेज सकें।’
आम आदमी के लिए टैक्स में क्या है?
नया इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। जुलाई 2024 में लाए गए आयकर अधिनियम की समीक्षा पूरी हुई। नियमावली जल्द आएगी। फॉर्म आसान होगा।
विदेश यात्रा पर टीसीएस घटकर 2 पर्सेंट हो जाएगा।
टैक्स रिटर्न के लिए ज्यादा वक्त मिलेगा, 31 मार्च तक।
स्वास्थ्य शिक्षा पर टीसीएस घटकर 5 पर्सेंट से घटकर 2 पर्सेंट।
एनआरआई को संपत्ति बेचने-खरीदने पर टीडीएस देना होगा।
एनआरआई को संपत्ति बेचने के लिए टीएएन नहीं देना होगा।
































