ब्लिट्ज ब्यूरो
अहमदाबाद। गुजरात सरकार ने हाई कोर्ट को सूचित किया है कि राज्य में साहसिक खेलों और मनोरंजन पार्कों के लिए कानूनी ढांचे, प्रमाणन और प्रवर्तन कार्यवाही का मसौदा तैयार करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है।
महाधिवक्ता कमल त्रिवेदी ने मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध मायी की खंडपीठ को बताया कि 13 सदस्यीय समिति को ऐसी गतिविधियों के लिए कानूनी ढांचा, प्रमाणन और प्रवर्तन कार्यवाही तैयार करने के लिए तीन महीने का समय दिया गया है। कोर्ट हरनी नाव त्रासदी पर एक स्वत: संज्ञान जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था। इसमें 18 जनवरी हरनी झील में एक नाव पलटने से स्कूल के 12 छात्र और दो शिक्षक डूब गए थे।































