ब्लिट्ज ब्यूरो
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि डीएम राजस्व अधिकारी होते हैं, उन्हें विद्यालयों के कार्यों में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जेजे मुनीर ने कहा कि ऐसे में बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों के निरीक्षण का आदेश देना व शिक्षक का निलंबन आदेश पूर्णत अवैधानिक है।
न्यायाधीश ने कहा कि डीएम को विद्यालयों के निरीक्षण का भी अधिकार नहीं है। संभल में कार्यरत शिक्षिका संतोष कुमारी के निलंबन आदेश को उच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया।