ब्लिट्ज ब्यूरो
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आधार की वैधता पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है जिसमें कई अहम बातें कही गई हैं। कोर्ट ने कई जगह आधार पेश करना जरूरी नहीं बताया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति का डाटा किसी को दें तो उसे बताएं। 6 महीने से ज्यादा ऑथेंटिकेशन रिकॉर्ड न रखें। सुप्रीम कोर्ट ने आधार एक्ट के सेक्शन 57 को हटा दिया है। मतलब अब प्राइवेट कंपनियां अपने कर्मचारियों से आधार कार्ड नहीं मांग सकेंगी।
– आधार एक्ट के सेक्शन 57 को हटाया गया
– प्राइवेट कंपनियां अपने कर्मचारियों से नहीं मांग सकेंगी आधार कार्ड
कहां आधार जरूरी नहीं
– निजी कंपनियां आधार कार्ड नहीं मांग सकती
– मोबाइल, बैंक खातों से आधार लिंक करना असंवैधानिक
– स्कूली दाखिले में आधार कार्ड अनिवार्य नहीं
– सीबीएसई, यूजीसी, नीट आधार को अनिवार्य नहीं बना सकते
कहां आधार जरूरी
– आयकर रिटर्न में आधार कार्ड जरूरी
– पेन में आधार देना होगा
कोर्ट ने क्या कहा
-आधार से निजता के अधिकार का हनन नहीं
-घुसपैठियों का आधार कार्ड नहीं बनाना चाहिए।













