ब्लिट्ज ब्यूरो
लखनऊ। यूपी की योगी सरकार ने पारस्परिक स्थानांतरण के बाद अब प्रदेश के लाखों शिक्षकों को सामान्य ट्रांसफर का भी बड़ा तोहफा दिया है। अब जिले के भीतर और जिले के बाहर शिक्षकों के सामान्य स्थानांतरण के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। इससे पूर्व आठ वर्ष पहले शिक्षकों के वर्ष 2016 में जिले के अन्दर सामान्य तबादले किए गए थे जबकि दो साल पूर्व वर्ष 2023 में जिले के बाहर सामान्य स्थानांतरण के आदेश हुए थे।
बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के शैक्षिक सत्र 2025-26 में स्वेच्छा से अन्तः जनपदीय एवं अन्तर्जनपदीय सामान्य स्थानान्तरण के लिए आदेश जारी कर दिया है। इसके तहत जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली चार सदस्यीय समिति के अनुमोदन के बाद तबादला प्रक्रिया पूरी की जाएगी। कमेटी में डीएम के अलावा मुख्य विकास अधिकारी, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) के प्राचार्य तथा जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी सदस्य होंगे। बीएसए को कमेटी का सचिव भी नामित किया गया है। शिक्षकों का स्थानांतरण यू-डायस पोर्टल पर उपलब्ध छात्र संख्या के आधार पर किया जाएगा। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के मानकों के आधार पर छात्र-शिक्षक अनुपात की गणना करते हुए शिक्षकों की आवश्यकता वाले एवं जरूरत से अधिक शिक्षक वाले जिलों को चिन्हित कर आनलाइन तबादले किए जाएंगे।
ऑनलाइन विकल्प वरीयता के क्रम में होगा
अन्तर्जनपदीय में आवश्यकता से अधिक अध्यापक वाले चिन्हित जिलों में से तैनात शिक्षकों द्वारा स्वेच्छा से अध्यापक की आवश्यकता वाले जिलों का ऑनलाइन विकल्प वरीयता क्रम में लिया जा सकेगा। साथ ही छात्र-शिक्षक अनुपात पूर्ण करने के उद्देश्य से आवश्यकता से अधिक अध्यापक वाले जिलों से अध्यापक की आवश्यकता वाले जिलों में किया जाएगा। स्थानान्तरण के लिए जनपद में कार्यरत नियमित शिक्षक एवं शिक्षिका अर्ह होंगे।
अन्तर्जनपदीय स्थानांतरण के लिए सेवावधि की बाध्यता नहीं होगी। शिक्षकों द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन पत्र सबमिट करने के बाद ही पूर्ण माना जायेगा अन्यथा की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त माना जाएगा।





























