ब्लिट्ज ब्यूरो
नई दिल्ली। किसी कर्मचारी की ओर से स्वायत्त निकाय में की गई सेवा को भी ग्रेच्युटी देने के मामले में उनके सेवा काल जोड़ा जा सकेगा। केंद्र सरकार ने इसकी जानकारी दी है। सरकार के इस एलान से बड़ी संख्या में केंद्रीय कर्मी लाभान्वित होंगे।
केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) ने केंद्र सरकार के नागरिक कर्मचारियों के लिए केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत ग्रेच्युटी का भुगतान) नियम, 2021 को अधिसूचित किया है। उन्होंने कहा कि ये नियम स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों पर अपने आप लागू नहीं होते।
केंद्रीय मंत्री ने कहा, डीओपीपीडब्ल्यू ने 12 फरवरी, 2020 के कार्यालय ज्ञापन (ओएम) संख्या 7/5/2012-पीएंडपीडब्लू (एफ)/बी के तहत यह प्रावधान किया है कि केंद्र सरकार के समान अपने कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति/मृत्यु ग्रेच्युटी के प्रावधान के साथ राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) वाले स्वायत्त निकायों से आने पर, स्वायत्त निकाय में प्रदान की गई सेवा को केंद्र सरकार में ग्रेच्युटी प्रदान करने के लिए गिना जाएगा, बशर्ते कि कर्मचारी सरकार में दूसरी नियुक्ति लेने के लिए उचित अनुमति के साथ इस्तीफा दे।
स्वायत्त निकायों की ओर से ग्रेच्युटी का भुगतान, ब्याज का भुगतान या सेवा अवधि की गणना आदि विशेष स्वायत्त निकाय की ओर से अपनाए जा रहे विशेष ग्रेच्युटी नियमों पर निर्भर करता है। उन्होंने कहा कि कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग के नियम स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों पर सीधे लागू नहीं होते हैं।































