ब्लिट्ज ब्यूरो
नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2026-2027 से बालवाटिका और पहली कक्षा में दाखिले के लिए उम्र सीमा में बदलाव किया गया है। अब पहली कक्षा में दाखिले की उम्र छह से सात वर्ष निर्धारित की गई है।
अधिकारियों के अनुसार, शिक्षा विभाग ने न्यूनतम और अधिकतम आयु को एक समान करने की घोषणा की है। इसके तहत बालवाटिका एक में बच्चों की उम्र तीन से चार वर्ष, बालवाटिका दो के लिए चार से पांच वर्ष, बालवाटिका तीन के लिए पांच से छह वर्ष और पहली कक्षा में छह से सात वर्ष निर्धारित की गई है। इस बदलाव का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुरूप स्कूली शिक्षा के आधारभूत चरण को पुनर्गठित करना है। इस संबंध में शिक्षा निदेशालय ने स्कूलों को निर्देश जारी कर दिए हैं।
स्कूल प्रमुख उम्र में छूट दे सकेंगे
स्कूल प्रमुख बच्चों को दाखिले के लिए आयु एक महीने की छूट दे सकते हैं। साथ ही, नियमित छात्र जिन्होंने पिछली कक्षा मान्यता प्राप्त स्कूल से उत्तीर्ण की है, उन्हें अगली कक्षा में प्रवेश के लिए आयु संबंधी मानदंडों से छूट दी जाएगी।
दाखिले के समान अवसर मिलेंगे
शिक्षा निदेशालय के अधिकारियों ने बताया कि राजधानी दिल्ली के सभी स्कूल प्रमुखों, सरकारी सहायता प्राप्त एवं निजी स्कूलों को फाउंडेशनल स्टेज के पुनर्गठन और पहली कक्षा में प्रवेश की एक समान आयु के बारे में पहले ही सूचित किया जा चुका है।
इस कदम से स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और सभी छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित होंगे। छात्रों के हित में दिल्ली सरकार की ओर से यह सराहनीय कदम है।































