ब्लिट्ज ब्यूरो
लखनऊ। अगर आप अंडे खाते हैं तो ये आपके लिए ध्यान देने योग्य है। बहुत जल्द हर अंडे पर आपको उसकी एक्सपायरी डेट लिखी हुई मिलेगी। प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 1 अप्रैल से अंडे का कारोबार करने वालों के लिए हर अंडे पर उसकी एक्सपायरी डेट की मुहर लगाना अनिवार्य कर दिया है।
अब अंडों पर वह तारीख भी लिखी हुई मिलेगी जिस दिन मुर्गी ने उन्हें दिया था। पशुपालन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि व्यापारियों और मुर्गी पालन करने वालों को अनिवार्य तौर पर इस नियम का पालन करना होगा।
अगर मुर्गी के अंडे को लगभग 30 डिग्री सेल्सियस के सामान्य तापमान पर रखा जाए तो वह दिए जाने के दो हफ्तों के अंदर खाने के लिए सुरक्षित रहता है। इसके अलावा अगर उसे 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाए तो पांच हफ्तों तक उस अंडे को खाया जा सकता है। नए नियम का पालन नहीं करने पर या तो बाजार में अंडों की खेप को नष्ट किया जाएगा या फिर अंडों पर ‘इंसानों के खाने लायक नहीं’ की मुहर लगा दी जाएगी।
यूपी में अंडों के केवल दो कोल्ड स्टोरेज
खाद्य सुरक्षा नियमों पर गौर करें तो अंडों को सब्जियों के साथ कोल्ड स्टोरेज में नहीं रखा जा सकता क्योंकि उन्हें अलग-अलग तापमान की जरूरत होती है। यूपी में अंडों के लिए केवल दो कोल्ड स्टोरेज हैं जिनमें पहला आगरा में और दूसरा झांसी में है। पशुपालन और डेयरी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव मुकेश मेश्राम ने बताया कि यह पाया गया कि कई मामलों में नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था। उपभोक्ता भी इस बारे में अनजान थे।
अंडों पर एक्सपायरी डेट का नियम क्यों जरूरी
अफसरों के मुताबिक सरकार के इस फैसले का मकसद है कि उपभोक्ताओं को ताजा और सुरक्षित खाद्य सामग्री मिले।
इस नए नियम के लागू होने से बाजार में बिकने वाले खराब और बासी अंडों की बिक्री पर रोक लगेगी जिन्हें खाने से लोगों की सेहत पर खराब असर पड़ता है। अभी तक की व्यवस्था में अंडों पर कोई एक्सपायरी डेट नहीं लिखी होती है।













