दीपक द्विवेदी
नई दिल्ली।दस्तावेजी प्रमाण हैं कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की टिप्पणी युवाओं पर नहीं, फर्जी डिग्रीधारियों और पेशेवर व्यवस्था को दूषित करने वालों पर थी। हैरत करने वाली सच्चाई यह है कि सोशल मीडिया की फितरत ने कोर्ट रूम की जवाबी टिप्पणियों को कैसे भ्रामक बनाकर देश के युवाओं में सरकार , सत्ता और न्यायपालिका के खिलाफ विद्रोह की चिंगारी की आग को भारत में ही नहीं बल्कि समूची दुनिया में फैलाने की राष्ट्रद्रोही हरकत की है।
सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की कोर्ट रूम में की गई एक मौखिक टिप्पणी को लेकर गैर जिम्मेदार सोशल मीडिया पर जिस तरह का विवाद खड़ा किया गया, उसने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि कुख्यात डिजिटल मीडिया में आधा सच कई बार पूरे झूठ से भी ज्यादा खतरनाक बन जाता है।
आज सभी को यह जानना जरूरी है कि अदालत के भीतर कानूनी पेशे की गरिमा, फर्जी डिग्रियों और व्यवस्था में घुस आए संदिग्ध तत्वों को लेकर कही गई एक गंभीर बात को डिजिटल मीडिया पर इस तरह पेश किया गया, मानो देश की सर्वोच्च न्यायपालिका ने भारत के बेरोजगार युवाओं को निशाना बनाया हो जबकि उपलब्ध तथ्यों और मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत के स्पष्टीकरण से यह साफ हो गया है कि उनकी टिप्पणी का संदर्भ युवाओं का अपमान नहीं, बल्कि फर्जी डिग्रीधारियों और ऐसे लोगों के संबंध में था जो बिना योग्यता के कानून जैसे सम्मानित पेशों में प्रवेश कर संस्थाओं की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाते हैं। दरअसल यह विवाद केवल एक शब्द या एक वायरल पोस्ट का मामला नहीं है। यह देश की न्यायपालिका की छवि, युवाओं की गरिमा, कानूनी पेशे की विश्वसनीयता और सोशल मीडिया पर फैलाए जाने वाले भ्रामक नैरेटिव की गंभीर चुनौती से जुड़ा हुआ है।
विवाद की शुरुआत
यह पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ताओं के नामांकन और कानूनी पेशे की विश्वसनीयता से जुड़ी सुनवाई के दौरान शुरू हुआ। कोर्ट रूम में चर्चा उन लोगों पर हो रही थी जो फर्जी या संदिग्ध डिग्रियों के सहारे कानून जैसे प्रतिष्ठित पेशे में प्रवेश कर जाते हैं और फिर अपनी अवैध या संदिग्ध पहचान का इस्तेमाल सोशल मीडिया, आरटीआई एक्टिविज्म, मीडिया एक्टिविज्म या अन्य माध्यमों से संवैधानिक संस्थाओं पर हमला करने में करते हैं। इसी संदर्भ में जस्टिस सूर्यकांत ने कुछ तीखी मौखिक टिप्पणियां की थीं। कानूनी प्रक्रिया को समझने वाले जानते हैं कि कोर्ट रूम में न्यायाधीशों की मौखिक टिप्पणियां अंतिम फैसला नहीं होतीं। वे अक्सर किसी मुद्दे की गंभीरता, बहस की दिशा या व्यवस्था की चिंता को सामने लाने का माध्यम होती हैं लेकिन सोशल मीडिया पर इस टिप्पणी का संदर्भ लगभग गायब कर दिया गया।
विवादित शब्दों को उठाया गया, पर उनका वास्तविक संदर्भ पीछे छोड़ दिया गया। इसके बाद यह नैरेटिव फैलाया गया कि सीजेआई ने देश के बेरोजगार युवाओं का अपमान किया है। यहीं से विवाद तथ्य से हटकर भावनाओं और गलत प्रस्तुति की दिशा में चला गया।
चीफ जस्टिस सूर्यकांत का स्पष्टीकरण
विवाद बढ़ने के बाद जस्टिस सूर्यकांत का स्पष्टीकरण सामने आया। उन्होंने साफ किया कि उनकी टिप्पणी भारत के युवाओं के लिए नहीं थी। उनका संदर्भ उन लोगों से था जो फर्जी और बोगस डिग्रियों के सहारे कानून और अन्य सम्मानित पेशों में घुसते हैं।
उन्होंने भारतीय युवाओं को देश के भविष्य का मजबूत स्तंभ बताया और यह भी स्पष्ट किया कि युवाओं के प्रति उनके मन में सम्मान है। उनके अनुसार कोर्ट रूम की टिप्पणियों को गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया।
यहीं सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने इस बारे में तत्काल अपना स्पष्टीकरण जारी कर दिया तो फिर सोशल मीडिया ने चीफ जस्टिस के स्पष्टीकरण को उतनी प्रमुखता से क्यों नहीं प्रचारित किया? इसका मकसद साफ था कि इस मुद्दे पर देश में अराजकता की आग लगाने वाले इस मुद्दे को हर कीमत पर ज़िंदा रखना चाहते थे।
इतना ही नहीं , विवादित शब्दों को बार-बार वायरल किया गया लेकिन संदर्भ और चीफ जस्टिस सूर्यकांत की सफाई को दबा दिया गया। यह सवाल इसलिए भी गंभीर है क्योंकि किसी भी संवैधानिक संस्था की छवि पर असर डालने वाले विवाद में पूरी बात सामने रखना आवश्यक होता है।
मुद्दा फर्जी वकीलों का
जस्टिस सूर्यकांत की चिंता को अलग-थलग नहीं देखा जा सकता। देश में फर्जी वकीलों और संदिग्ध डिग्रीधारियों का मुद्दा लंबे समय से उठता रहा है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा ने भी यह गंभीर चिंता व्यक्त की है कि अदालतों में काले कोट और बैंड पहनकर घूमने वालों में बड़ी संख्या ऐसे लोगों की भी हो सकती है जिनकी डिग्री या योग्यता संदिग्ध है। रिपोर्टों में 35 से 40 फीसदी तक फर्जी या संदिग्ध लोगों की बात सामने आई है।
यह पहली बार नहीं है जब यह मुद्दा उठा हो। 2015 में भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से देश में फर्जी वकीलों की समस्या पर चिंता जताई गई थी। वकीलों के सत्यापन की प्रक्रिया शुरू होने पर बड़ी संख्या में लोगों द्वारा प्रमाणपत्र (क्रेडेंशियल्स) जमा न करने से भी यह सवाल मजबूत हुआ कि कानूनी पेशे में संदिग्ध लोगों की मौजूदगी कोई मामूली समस्या नहीं है।
अगर अदालत में खड़ा व्यक्ति ही फर्जी डिग्रीधारी हो तो इसका सीधा असर न्याय व्यवस्था पर पड़ता है। मुवक्किल किस पर भरोसा करेगा? ईमानदार वकीलों की प्रतिष्ठा कैसे बचेगी? और न्यायपालिका की गरिमा पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? यही वह बुनियादी चिंता है जिसे समझना जरूरी है।
सिर्फ वकील नहीं, फर्जी डॉक्टर और फर्जी पत्रकार भी चुनौती
यह समस्या केवल कानूनी पेशे तक सीमित नहीं है। समाज के कई सम्मानित पेशों में फर्जी पहचान, जाली डिग्री और नकली प्रमाणपत्रों का खतरा बढ़ा है।
फर्जी डॉक्टर या झोलाछाप चिकित्सक बिना मान्य मेडिकल योग्यता के इलाज करते हैं और सीधे लोगों की जान से खेलते हैं। ऐसे लोग केवल कानून का उल्लंघन ही नहीं करते, बल्कि नागरिकों के जीवन और परिवारों की उम्मीदों को जोखिम में डालते हैं। इसी तरह फर्जी पत्रकारों का मुद्दा भी गंभीर है। फर्जी प्रेस कार्ड, नकली मीडिया आईडी या बिना विश्वसनीयता वाले डिजिटल पोर्टल के नाम पर कुछ लोग अधिकारियों, व्यापारियों या आम नागरिकों पर दबाव बनाते हैं। इससे न केवल आम लोगों को परेशानी होती है, बल्कि सच्ची पत्रकारिता की साख भी खराब होती है। सच्ची वकालत न्याय की सेवा है। सच्ची चिकित्सा जीवन रक्षा का धर्म है। सच्ची पत्रकारिता लोकतंत्र की रीढ़ है। जब इन क्षेत्रों में फर्जी लोग घुसते हैं तो वे सिर्फ एक पेशे को नहीं, पूरे समाज को नुकसान पहुंचाते हैं।
ईमानदार युवा और फर्जी तत्वों में फर्क जरूरी
इस पूरे विवाद का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि देश के मेहनती और ईमानदार युवाओं को फर्जी और आपराधिक तत्वों की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। भारत का युवा पढ़ रहा है, संघर्ष कर रहा है, प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहा है, रोजगार खोज रहा है, स्टार्टअप बना रहा है और देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहा है। वह भारत की शक्ति है और भविष्य का आधार है लेकिन कोई व्यक्ति यदि फर्जी डिग्री बनाता है, गलत प्रमाणपत्र लगाता है, बिना योग्यता के पेशे में प्रवेश करता है, फर्जी प्रेस कार्ड या फर्जी पहचानपत्र के आधार पर लोगों को डराता है, या आपराधिक गतिविधियों में शामिल होता है, तो उसे मेहनती युवाओं की आड़ में बचाया नहीं जा सकता। युवाओं का सम्मान और फर्जी तत्वों की पहचान—दोनों साथ-साथ जरूरी हैं। जस्टिस सूर्यकांत की टिप्पणी को इसी व्यावहारिक सच्चाई के संदर्भ में समझी जानी चाहिए।
‘ कॉकरोच जनता पार्टी ‘ के नैरेटिव में साजिश की बू
चीफ जस्टिस की टिप्पणी के बाद आनन -फानन में ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ नाम से एक खतरनाक डिजिटल सैटायर मूवमेंट एक सुनियोजित साजिश के साथ शुरू किया गया। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार यह एक पारंपरिक या चुनाव आयोग से मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल नहीं, बल्कि इसे एक वायरल डिजिटल मूवमेंट के रूप में उभारा गया।
आरएसएस मुखपत्र में दावाः ‘कॉकरोच पार्टी’ एक अराजक डिजिटल एक्टिविज्म
आरएसएस से जुड़ी पत्रिका ऑर्गनाइजर में प्रकाशित दो लेखों में दावा किया गया है कि ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ सरकार के खिलाफ ‘अराजक डिजिटल एक्टिविज्म’ है। इसे विदेश से शुरू कर जेन जी को सरकार के खिलाफ प्रभावित करने की कोशिश हो रही है। पत्रिका की वेबसाइट पर प्रकाशित ‘कॉकरोच सिंड्रोमः द न्यू फेस ऑफ एंटी-इंडिया टेक सिनिसिज्म’ शीर्षक वाले लेख में कहा गया है कि इस आंदोलन का असली उद्देश्य राष्ट्र निर्माण के लिए जरूरी कठिन परिश्रम को पटरी से उतारना और उसकी जगह शिकायतों की संस्कृति को बढ़ावा देना है। लेखक कृष्णकुमार कैमल ने लिखा कि तथाकथित ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ के डिजिटल उभार को फ्रीबी-आधारित और वामपंथी झुकाव वाले राजनीतिक समूह जेन जी के व्यंग्य का मास्टरस्ट्रोक बता रहे हैं। एक अन्य लेख में लेखक डॉ. पंकज जगन्नाथ जायसवाल ने लिखा कि कम समय में इस पेज को पाकिस्तान, बांग्लादेश, तुर्की, अमेरिका और अन्य देशों से लाखों फॉलोअर्स मिले।
आंदोलन की जड़ें
ज्ञात हो कि इस देशद्रोही डिजिटल अभियान को अमेरिका की धरती से खतरनाक मानसिकता के भारतीय मूल के अभिजीत दीपके ने चलाया। वह महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर के रहने वाले हैं और अमेरिका के बोस्टन में पढ़ाई करने वाले बताए गए हैं एवं इनका गहरा राजनीतिक संबंध आम आदमी पार्टी से रहा है। अभिजीत दीपके ने अपने इस ख़तरनाक खेल के बाद सोशल मीडिया पर एलान भी किया है कि वह भाजपा और आरएसएस का विरोध ही नहीं उससे नफरत भी करता है। इसके नब्बे फ़ीसदी से ज़्यादा फॉलोअर्स पाकिस्तान और भारत विरोधी देशों से जुड़े हुए लोग हैं। उल्लेखनीय है कि सोशल मीडिया पर सभी को व्यंग्य का अधिकार है। सरकार की आलोचना का अधिकार है। न्यायपालिका पर भी तथ्यपूर्ण और शालीन चर्चा हो सकती है लेकिन आधे सच के आधार पर जनता में अविश्वास और आक्रोश पैदा करना गंभीर चिंता का विषय है।
कानूनी दृष्टि से मामला क्या कहता है
भारत का संविधान नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। यह लोकतंत्र की आत्मा है। सरकार, न्यायपालिका या किसी संस्था की आलोचना की जा सकती है लेकिन आलोचना तथ्य, संदर्भ और जिम्मेदारी के साथ होनी चाहिए।
आधा सच एक खतरनाक हथियार
कॉकरोच विवाद हमें डिजिटल युग का बड़ा सबक देता है। इससे एक बार फिर से साबित होता है कि सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली हर बात सच नहीं होती। कभी-कभी सबसे खतरनाक झूठ वह होता है जिसमें सच का एक छोटा हिस्सा लेकर उसका संदर्भ बदल दिया जाता है। इस मामले की असली जड़ युवाओं का अपमान नहीं, बल्कि फर्जी डिग्रियों, फर्जी वकीलों और सम्मानित पेशों में घुस आए संदिग्ध तत्वों की समस्या थी। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत का पक्ष स्पष्ट था कि भारतीय युवा देश के भविष्य के स्तंभ हैं और उनकी टिप्पणी फर्जी तत्वों के खिलाफ थी, न कि ईमानदार और संघर्षशील युवाओं के खिलाफ। भारत के युवाओं का सम्मान सर्वोपरि है लेकिन युवाओं की आड़ में फर्जी, आपराधिक या बिना योग्यता वाले तत्वों को बचाया नहीं जा सकता।
न्यायपालिका पर सवाल उठाना लोकतंत्र का अधिकार है, लेकिन आधे सच और भ्रामक डिजिटल प्रचार के आधार पर न्यायपालिका की छवि खराब करना लोकतांत्रिक जिम्मेदारी नहीं है। आज जरूरत है कि देश के ईमानदार युवाओं, सम्मानित वकीलों, सच्चे पत्रकारों, योग्य डॉक्टरों और सभ्य समाज की प्रतिष्ठा की रक्षा की जाए। फर्जी को फर्जी, असली को असली, ईमानदार को ईमानदार और बेईमान को बेईमान कहने का साहस ही एक स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है।
ब्लिट्ज इंडिया का मत, गहन जांच जरूरी
ऐसे मामलों में सबसे जिम्मेदार दृष्टिकोण यह है कि किसी दावे को बिना स्वतंत्र जांच के अंतिम सत्य न माना जाए लेकिन यह प्रश्न जरूर जांच योग्य है कि यदि कोई डिजिटल अभियान विदेश में बैठकर भारत की न्यायपालिका, युवाओं और लोकतांत्रिक संस्थाओं को लेकर भ्रामक नैरेटिव चलाता है, तो उसके स्रोत, फंडिंग पैटर्न और उसको आगे बढ़ाने में सहयोग करने वालों की गहरी जांच जरूर होनी चाहिए।
डिजिटल लोकतंत्र में पारदर्शिता जरूरी है। असहमति स्वीकार्य है लेकिन गलत तथ्य और संदिग्ध डिजिटल नेटवर्क के आधार पर संस्थाओं को बदनाम करना स्वीकार्य नहीं हो सकता।













