ब्लिट्ज ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा की सैनी सरकार ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। 1 जनवरी, 2016 से पहले सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की पेंशन अब कम से कम 9,000 रुपये होगी। इसके लिए 2016 से पहले के नियमों को संशोधित किया गया है
नए संशोधन के तहत, राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि 1 जनवरी, 2016 से पहले सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की संशोधित पेंशन अब उनके अंतिम वेतन का 50% तय की जाएगी। इसके साथ ही, उनके आश्रितों (परिवार) को 30% पारिवारिक पेंशन मिलेगी।
वित्त विभाग ने 1 जनवरी, 1986 के वेतन के आधार पर पूर्व सेवानिवृत्त या मृत कर्मचारियों की पेंशन की गणना के लिए एक नया फॉर्मूला जारी किया है। इसका मतलब है कि किसी भी कर्मचारी की पेंशन अब कम से कम ₹9,000 सुनिश्चित की जा रही है।
संशोधन की आधिकारिक अधिसूचना हरियाणा के वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने जारी की। नया नियम 1 जनवरी, 2016 से लागू होगा। यह कदम उन परिवारों को राहत प्रदान कर सकता है जिनका जीवन पेंशन पर निर्भर है। विशेष रूप से ग्रामीण परिवारों में, जहां पेंशन उनकी मुख्य आय है, उन्हें अब नियमित और स्थिर पेंशन मिलेगी।



























