ब्लिट्ज ब्यूरो
नई दिल्ली। आईसीआईसीआई बैंक को 238 करोड़ रुपये का टैक्स डिमांड नोटिस जारी किया गया है। यह कार्रवाई जीएसटी के कथित कम भुगतान के मामले में की गई है। बैंक ने खुद इसकी जानकारी दी।
आईसीआईसीआई बैंक ने एक रेगुलेटरी फाइलिंग में बताया, 17 दिसंबर को, बैंक को महाराष्ट्र वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) अधिनियम, 2017 की धारा 73 के तहत संबंधित प्राधिकरण से एक आदेश प्राप्त हुआ है, जिसमें 237,90,04,448 रुपये की जीएसटी मांग उठाई गई है, इसमें 216,27,31,316 रुपये कर और 21,62,73,132 रुपये जुर्माना शामिल है। इसके साथ ही इस राशि पर ब्याज भी मांगा गया। बैंक ने बताया है कि वह पूर्व के आदेशों/एससीएन के अनुसार भी इसी तरह के मुद्दों से जुड़ी मुकदमेबाजी (रिट याचिका सहित) में है, लेकिन चूंकि यह राशि इस बार बड़ी है, इसलिए इस मामले की रिपोर्ट की जा रही है। बैंक ने कहा कि वह निर्धारित समय सीमा के भीतर रिट याचिका/अपील के माध्यम से आदेश को चुनौती देने सहित उचित कदम उठाएगा।

























