ब्लिट्ज ब्यूरो
नई दिल्ली। केंद्र सरकार इंडिया गॉट लेटेंट से जुड़े विवाद के बाद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के लिए अलग से कानून बनाने पर विचार कर रही है। नया कानून शीघ्र आएगा। इसके बाद इन्फ्लुएंसर को कोई भी कंटेंट सोशल मीडिया पर अपलोड करने से पहले सरकार द्वारा तय नियमों का पालन करना होगा।
ये होंगे प्रावधान
नए नियमों के तहत कंटेंट को रेटिंग देना अनिवार्य हो सकता है जिससे यूजर्स को पता चल सकेगा कि वीडियो में कैसे शब्द और दृश्य इस्तेमाल किए गए हैं। साथ ही डिस्क्लेमर देना होगा। नए कानून के दायरे में 40 से 50 लाख सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आएंगे। कानून से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और कंपनियों की जवाबदेही बढ़ेगी। नए कानून में सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम-2021 के प्रावधान भी शामिल होंगे। सीधे यूजर्स को सोशल मीडिया कंपनी से कंटेंट को लेकर शिकायत करने का अधिकार होगा। इसके बाद जांच करके कंपनी को उस वीडियो को हटाना होगा।
ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाव
नए कानून में एआई, डीपफेक, ऑनलाइन सुरक्षा जैसे मुद्दों को लेकर अलग से नियम होंगे। इसके जरिए सोशल मीडिया से होने वाले अपराध रोकने में भी मदद मिलेगी।
खास बातें
– नए नियमों के तहत कंटेंट को रेटिंग देना अनिवार्य हो सकता है
– डिस्क्लेमर देना होगा ताकि कंटेंट के बारे में शुरुआत से पता रहे
– शिकायत मिलने पर कंटेंट काे 48 के बजाय 24 घंटे में हटाना होगा
– यूजर की शिकायत पर 15 दिन में कंपनी को जवाब देना होगा













