ब्लिट्ज ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली के चांदनी चौक में अवैध और अनधिकृत निर्माण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर कोई व्यक्ति कोर्ट के आदेश के खिलाफ जाकर एक भी ईं ंट जोड़ते पाया गया, तो उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाए।
पुलिस तैनाती का आदेश
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की पीठ ने आदेश दिया कि जिन संपत्तियों पर अवैध निर्माण हो रहा है, उन्हें तुरंत सील कर दिया जाए। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि वो इलाके में लगातार गश्त करे और एमसीडी द्वारा दिए गए ध्वस्तीकरण नोटिसों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करे।
नगर निगम पर गंभीर सवाल,
मिलीभगत का आरोप
कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए और कहा कि अधिकारियों की मिलीभगत से घोटाला हो रहा है। कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर यह नहीं रुका तो पुलिस को भी कार्रवाई में शामिल किया जाएगा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एक मामले का जिक्र किया जिसमें एक वृद्ध महिला ने अपनी आवासीय संपत्ति पर व्यावसायिक मंजिल के अवैध निर्माण के खिलाफ शिकायत की थी। कोर्ट ने पूछा कि जब महिला निगम और पुलिस के पास गई, तब कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? कोर्ट ने बिल्डर की जानकारी भी मांगी ताकि उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई हो सके।
अब देखेंगे कौन जमानत देता है
अदालत ने सख्त लहजे में कहा कि अब ऐसे लोगों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, “अब देखेंगे कौन उन्हें ज़मानत देता है।” कोर्ट ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल से कहा कि वो इस मामले में तत्परता दिखाएं।
सीबीआई जांच की चेतावनी
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने चांदनी चौक में अनधिकृत निर्माण को लेकर सीबीआई जांच की मंशा जताई थी। साथ ही कोर्ट ने एमसीडी को चेतावनी दी थी कि किसी भी तरह की अवहेलना कोर्ट की अवमानना मानी जाएगी और अधिकारियों व बिल्डरों की मिलीभगत मानी जाएगी।































