ब्लिट्ज ब्यूरो
नई दिल्ली। ईपीएफओ ने कहा है कि अब भविष्य निधि यानी पीएफ खाते से ऑनलाइन फंड निकालने के इच्छुक आवेदकों को कैंसिल चेक की फोटो ‘अपलोड’ करने की आवश्यकता नहीं है और साथ ही उनके बैंक अकाउंट को नियोक्ताओं द्वारा सत्यापित करने की भी जरूरत नहीं है। इस कदम से लगभग 8 करोड़ अंशधारकों के लिए क्लेम सेटल करने की प्रक्रिया में तेजी आने और नियोक्ताओं के लिए कारोबारी सुगमता सुनिश्चित होने की उम्मीद है।
वर्तमान में, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के सदस्यों को पीएफ खातों से ऑनलाइन फंड निकालने के लिए आवेदन करते समय, यूएएन यानी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर या पीएफ संख्या से जुड़े बैंक खाते के कैंसिल चेक या पासबुक की सत्यापित फोटो कॉपी अपलोड करनी होती है। नियोक्ताओं द्वारा भी आवेदक के बैंक खाते के विवरण को स्वीकृत करना अनिवार्य है।
ईपीएफ सदस्यों के लिए ‘जीवन की सुगमता’ और नियोक्ताओं के लिए ‘कारोबारी सुगमता’ सुनिश्चित करने के लिए इन दो जरूरतों को समाप्त कर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि इन उपायों से दावों के निपटान की प्रक्रिया में उल्लेखनीय सुधार आएगा और दावों के खारिज होने से संबंधित शिकायतों में कमी आएगी। इन आवश्यकताओं को शुरू में कुछ केवाईसी-अपडेट किए गए सदस्यों के लिए परीक्षण आधार पर छूट दी गई थी। 28 मई, 2024 को परीक्षण के तौर पर शुरुआत के बाद से, इस कदम से पहले ही 1.7 करोड़ ईपीएफ सदस्यों को लाभ मिल चुका है। मंत्रालय ने कहा कि सफल परीक्षण के बाद, ईपीएफओ ने अब सभी सदस्यों के लिए यह छूट प्रदान दी है।