संजय द्विवेदी
लखनऊ। यूपी के सभी अधिकारियों-कर्मचारियों को 31 जनवरी, 2025 तक अपनी चल-अचल संपत्ति की घोषणा करनी होगी। इस तारीख तक संपत्ति न बताने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों की पदोन्नति पर विचार नहीं किया जाएगा।
मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने सभी विभागों को इसके निर्देश जारी कर दिए हैं। मुख्य सचिव के निर्देश के बाद कार्मिक विभाग ने इसके लिए पत्र जारी किया है। मुख्य सचिव ने कहा है कि सभी अधिकारियों-कर्मचारियों को 31 दिसंबर 2024 तक अर्जित अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्योरा 31 जनवरी तक मानव संपदा पोर्टल पर अनिवार्य रूप से भरना होगा। 1 जनवरी से पोर्टल पर यह सुविधा शुरू हो गई है। सभी विभागाध्यक्ष अपने अधीनस्थ अधिकारियों-कर्मचारियों को इसके अनुसार कार्यवाही करने के लिए कहें। तय सीमा में संपत्ति का विवरण न दिए जाने को प्रतिकूल रूप से लिया जाएगा। 1 फरवरी, 2025 के बाद होने वाली विभागीय प्रमोशन समितियों की बैठकों में ऐसे अधिकारी-कर्मचारी के प्रमोशन पर विचार नहीं किया जाएगा।