ब्लिट्ज ब्यूरो
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने क्लैट-पीजी 2025 के परिणामों को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इन्कार कर दिया। शीर्ष अदालत ने स्नातकोत्तर में प्रवेश के लिए संयुक्त विधि प्रवेश परीक्षा- स्नातकोत्तर (क्लैट-पीजी) की जारी अनंतिम उत्तर कुंजी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को दिल्ली हाईकोर्ट का रुख करने की सलाह दी। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना व जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने याचिका पर विचार करने से इन्कार करते हुए इस बात पर जोर दिया कि शीर्ष अदालत ऐसे मामलों में प्राथमिक अदालत के रूप में कार्य नहीं कर सकती। कृपया हाईकोर्ट जाएं।













