ब्लिट्ज ब्यूरो
लखनऊ। बिजली सेवाएं बाधित करने पर अब कर्मचारियों को बिना जांच के ही बर्खास्त किया जा सकेगा। पावर कॉरपोरेशन ने सेवा नियमावली में संशोधन कर विद्युत प्रणाली में व्यवधान उत्पन्न करने या प्रयास करने पर दंड के संबंध में विशेष नियम बनाया है। नई व्यवस्था में बिना जांच के कर्मचारियों को बर्खास्त किया जा सकेगा। बिजली कर्मचारियों ने इस संशोधन को अलोकतांत्रिक बताते हुए इस पर नाराजगी जताई है। यह संशोधन निजीकरण के विरोध में प्रस्तावित कार्य बहिष्कार नियंत्रित करने के लिए किया गया है।
विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगमों के निजीकरण के विरोध में आंदोलनरत हैं। इसी क्रम में संगठन ने 29 मई से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार का नोटिस पावर कॉरपोरेशन को दिया है। संगठन पहले ही घोषित कर चुके हैं कि निजीकरण वापस होने के पहले तक आंदोलन वापस नहीं होगा।