ब्लिट्ज ब्यूरो
कोलकाता। कलकत्ता हाई कोर्ट ने सार्वजनिक स्थानों पर गाय और भैंस समेत जानवरों की कुर्बानी पर सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि खुले में पशु वध पूरी तरह प्रतिबंधित है और सुप्रीम कोर्ट पहले ही साफ कर चुका है कि गाय की कुर्बानी इस्लाम में अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है। अदालत ने राज्य सरकार से पर्याप्त एहतियाती व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है। उल्लेखनीय है कि सांसद माहुआ मोइत्रा समेत कई लोग कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंचे थे। उन्होंने मांग की थी कि गाय-भैंस की कुर्बानी की इजाजत दी जाए।
उन्होंने पशु वध अधिनियम की धारा 12 के तहत छूट मांगी, यानी सिर्फ इस साल बकरीद के लिए खास रियायत दी जाए। महुआ मोइत्रा ने कोर्ट के बाहर कहा कि यह सिर्फ मुस्लिम समुदाय का मुद्दा नहीं है।













