ब्लिट्ज ब्यूरो
नई दिल्ली। गृह मंत्रालय ने गैर-सरकारी संगठनों की ओर से विदेशी अंशदान प्राप्त करने और उपयोग करने से जुड़े विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 के तहत कई अपराधों के लिए जुर्माने में संशोधन किया है। सरकार ने विगत दिवस एक गजट अधिसूचना के माध्यम से इन आदेशों को अधिसूचित किया। इन संशोधनों का उद्देश्य भारत में एनजीओ द्वारा विदेशी धन के उपयोग में जवाबदेही बढ़ाना है। नियमों को सख्त करके पारदर्शिता सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है।
प्रशासनिक खर्चों के लिए प्राप्त अंशदान के 20 फीसदी से अधिक विदेशी अंशदान का उपयोग करने पर एक लाख रुपये या सीमा से अधिक खर्च की गई राशि का 5 फीसदी, जो भी अधिक हो, का जुर्माना लगेगा। सट्टेबाजी गतिविधियों में विदेशी अंशदान का उपयोग करने पर एक लाख रुपये या निवेश की गई राशि का 30 फीसदी, जो भी अधिक हो, का जुर्माना लगेगा। इसके अतिरिक्त, अर्जित लाभ का 100 फीसदी वसूल किया जाएगा। यदि विदेशी अंशदान का उपयोग प्राप्त उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया गया, तो एक लाख रुपये या उपयोग की गई राशि का 30 फीसदी, जो भी अधिक हो, का जुर्माना लगाया जाएगा।













