मनोज जैन
नई दिल्ली। इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने का समय अब आने ही वाला है। आयकर विभाग जल्द ही असेसमेंट ईयर (एवाई) 2025-26 के लिए ऑनलाइन आईटीआर फॉर्म्स नोटिफाई करने वाला है। विभाग के ऐसा करते ही आईटी फाइलिंग की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो जाएगी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (सीबीडीटी) द्वारा इसी महीने यानी अप्रैल 2025 में आईटीआर फॉर्म्स अधिसूचित करने और ई-फाइलिंग पोर्टल चालू करने की संभावना है। आईटीआर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2025 होगी। पिछले साल भी अप्रैल में ही ई-फाइलिंग पोर्टल खोला गया था। रिटर्न फाइल करने के बाद अब 7 से 20 दिन के भीतर रिफंड मिल जाता है।
हालांकि, अधिकांश वेतनभोगी लोग मई के अंत या जून में ही आईटीआर भरना शुरू करते हैं। इसका कारण यह है कि कंपनियां कर्मचारियों को मई के बाद ही फॉर्म 16 देती है। इस फॉर्म में वर्ष की कुल सैलरी और टैक्स कटौती (टीडीएस) का ब्यौरा होता है। इसमें दर्ज जानकारियां सही रिटर्न भरने के बहुत काम आती है। नियमों के अनुसार, नियोक्ताओं यानी कंपनियों और सरकारी विभागों के लिए 15 जून तक फॉर्म 16 जारी करना अनिवार्य है।
रिफंड प्रोसेस हो गई तेज
आयकर विभाग ने रिफंड प्रोसेस को काफी तेज कर दिया है। अब आमतौर पर आईटीआर दाखिल करने के 7 से 20 दिनों के भीतर रिफंड आयकरदाताओं के खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। जल्द रिफंड पाने के लिए आईटीआर का समय पर वेरिफिकेशन करना और रिटर्न में किसी तरह की कमी का न होना जरूरी है। विशेषज्ञों का कहना है कि जो आयकरदाता 31 जुलाई की डेडलाइन से पहले आईटीआर दाखिल करते हैं, उन्हें रिफंड जल्दी मिलने की संभावना ज्यादा होती है।
प्री-फील्ड आईटीआर फॉर्म्स
इसके अलावा प्री-फिल्ड आईटीआर फॉर्म्स की सुविधा भी पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाती है, जो खासतौर पर वेतनभोगियों और छोटे टैक्सपेयर्स के लिए लाभकारी होती है। हालांकि, आईटीआर फार्म सबमिट करने से पहले उसमें दी गई जानकारियों की पूरी तरह से जांच लेना जरूरी होता है।