ब्लिट्ज ब्यूरो
नई दिल्ली।सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को वर्ष 2025 के मसौदा नियम को अधिसूचित करने की अनुमति दे दी। पीठ एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये नियम उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग, यौन उत्पीड़न और जाति, लिंग, दिव्यांगता तथा अन्य पूर्वाग्रहों के आधार पर भेदभाव को मिटाने के लिए हैं। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने 24 मार्च के फैसले पर गौर किया, जिसमें ऐसे संस्थानों में छात्रों की आत्महत्या के मामलों पर विचार किया गया था। वहीं ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने की खातिर एक राष्ट्रीय कार्य बल का गठन किया गया था।