ब्लिट्ज ब्यूरो
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में माना कि अपने अधिकारियों/ कर्मचारियों के लिए आवासीय फ्लैट खरीदने वाली कंपनी भी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 2 (7) के तहत एक ‘उपभोक्ता’ है। शीर्ष अदालत ने बिल्डर की उस दलील को सिरे से खारिज कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि फ्लैट खरीदने वाली कंपनी को उपभोक्ता नहीं माना जा सकता।
जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और पंकज मिथल की पीठ ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) के फैसले को चुनौती देते वाली बिल्डर की याचिका खारिज करते हुए यह फैसला दिया। पीठ ने एनसीडीआरसी के फैसले को बहाल रखा।