ब्लिट्ज ब्यूरो
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल. मुरुगन के खिलाफ आपराधिक मानहानि मामले में शुरु की गई कार्यवाही संबंधी उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि राजनीति में आप हर बात दिल पर नहीं ले सकते। मुरुगन ने पिछले साल शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाकर मद्रास हाईकोर्ट के पांच सितंबर, 2023 के आदेश को चुनौती दी थी।
मद्रास हाईकोर्ट ने दिसंबर 2020 में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान मुरुगन के कथित मानहानिकारक बयानों को लेकर चेन्नई स्थित ‘मुरासोली ट्रस्ट’ द्वारा दायर शिकायत पर उनके खिलाफ कार्यवाही को रद करने से इनकार कर दिया था। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 27 सितंबर को उनकी याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति जताते हुए चेन्नई की एक विशेष अदालत में लंबित कार्यवाही पर रोक लगा दी थी।
पीठ ने उनकी याचिका पर मुरासोली ट्रस्ट से भी जवाब मांगा था। यह मामला जब न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के. वी. विश्वनाथन की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया तो मुरुगन की ओर से पेश वकील ने कहा, इस मामले में मानहानि का सवाल ही कहां है?’ प्रतिवादी के वकील के अनुरोध पर चार सप्ताह बाद सुनवाई होगी।